छपरा (कोर्ट) : पत्नी की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये पति को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने हत्या मामले की सत्रवाद संख्या 129/12 में निर्णय सुनाते हुए मामले के एक मात्र आरोपित मशरक थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी विद्या राय को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड तथा भादवि की धारा 201 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास तथा दो हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.
दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. वहीं, जुर्माना भी राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र के नथुनी राय की पत्नी देव सुंदरी देवी ने पांच नवंबर, 2011 को मशरक थाने में पहुंच अपनी पुत्री प्रभावती देवी की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप दामाद पर लगाया था.
पुलिस महिला के साथ दामाद विधा राय के घर हनुमान गंज पहुंची, तो घर से बदबू आ रही थी. पुलिस ने दंडाधिकारी की उपस्थिति में घर को खुलवाया तथा घर के अंदर जमीन में गड़ी प्रभावती के शव को बाहर निकाला था. इस मामले में महिला ने मशरक थाना कांड संख्या 178/11 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विद्याराय को नामजद अभियुक्त बनाया था.
