सुहैल हिंगोरा अपहरण मामले में नहीं हुई गवाही

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में चल रहे सत्र वाद में एक बार फिर गवाही नहीं हो सकी. हालांकि मामले के आरोपित साक्ष्य के समय न्यायालय में उपस्थिति को लेकर प्रस्तुत हुए. मंगलवार को हिंगोरा अपहरण मामले की सत्र वाद संख्या 283/14 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]

छपरा (कोर्ट) : गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में चल रहे सत्र वाद में एक बार फिर गवाही नहीं हो सकी. हालांकि मामले के आरोपित साक्ष्य के समय न्यायालय में उपस्थिति को लेकर प्रस्तुत हुए.
मंगलवार को हिंगोरा अपहरण मामले की सत्र वाद संख्या 283/14 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सतीश चंद्र वास्तव के न्यायालय द्वारा साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी, परंतु अभियोजन द्वारा साक्ष्य को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण गवाही नहीं हो सकी. हालांकि इस मामले में गिरफ्तार कर मंडल कारा भेजे गये छह आरोपितों को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में मंडल कारा से न्यायालय में प्रस्तुत कराया.
जिन आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया, उनमें हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के मीठा कुआं निवासी राम प्रकाश, विदुपुर थाना क्षेत्र के चेचर निवासी सबल किशोर सिंह, लखीसराय मेदनी चौकी निवासी पंकज कुमार मोती व गौतम कुमार कक्कू तथा रांची के चुटिया थाना क्षेत्र की पावर हाउस कॉलोनी के निवासी गणोश मुंडा और संदीप कुमार महतो शामिल हैं.
इस मामले में एक अन्य आरोपित हाजीपुर रेल महाप्रबंधक कार्यालय का निलंबित कर्मचारी रवीश कुमार बेऊर केंद्रीय कारा में होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका.
हालांकि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा 22 मई, 2015 को ही छपरा मंडल कारा में वापस भेजने के लिए बेऊर कारा के अधीक्षक को पत्र भेजा गया था, परंतु आज तक रवीश का उपस्थापन नहीं कराया जा सका. न्यायाधीश ने सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ाने का आदेश देते हुए सभी को मंडल कारा भेज दिया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >