कोर्ट का फैसला : दारोगा हत्या मामले में कारा अभियुक्तों की हुई न्यायालय में पेशी
छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के दारोगा की अपराधियों द्वारा दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में गिरफ्तार कर कारा अभियुक्त बनाये गये पांच आरोपितों को न्यायालय में पेशी हुई.
सोमवार को इसुआपुर थाना कांड संख्या 146/14 के अभियुक्तों गंगोई निवासी रिकेश कुमार सिंह उर्फ लव, उसके छोटे भाई राजन कुमार सिंह उर्फ कुश तथा आता नगर निवासी रविरंजन कुमार सिंह उर्फ कल्लू के अलावा परसा थाने के मिर्जापुर निवासी मुन्ना चौबे उर्फ बाबा और भेल्दी थाने के योगनी परसा निवासी विजय कुमार सिंह उर्फ अलगू को पुलिस ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती के न्यायालय में प्रस्तुत किया. न्यायिक पदाधिकारी ने पेशी के उपरांत पांचों की न्यायिक हिरासत की अवधि 29 जून तक बढ़ाते हुए मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि दारोगा की हत्या के उपरांत गोपनीय शाखा के टेक्निकल सेल के प्रभारी नीरज कुमार ने उपरोक्त घटना में संलिप्त बताते हुए एक अलग प्राथमिकी दर्ज करायी थी तथा सभी को अभियुक्त बनाया था.
छपरा (कोर्ट) : राइस मिल मालिक द्वारा लाखों रुपये मूल्य के चावल का गबन कर लिये जाने के मामले में आरोपित बनाये गये गणोश राइस मिल के मालिक राजू प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने मिल मालिक की याचिका संख्या 1200/15 पर सुनवाई प्रारंभ की. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा बहस के लिए समय की मांग की गयी, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 22 जून मुकर्रर की है.
ज्ञात हो कि खाद्य निगम के जिला प्रबंधक देवेंद्र नाथ सिंह ने मिल मालिक पर 1236/61 क्विंटल चावल का गबन कर लिये जाने का आरोप लगाते हुए खैरा थाना कांड संख्या 43/15 में प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त बनाया था.
