साक्ष्य के लिए गवाह को प्रस्तुत करें थानाध्यक्ष

छपरा (कोर्ट) : शहर के विंध्यावासिनी भवन में चार वर्ष पूर्व हुए तीहरे हत्याकांड मामले में न्यायालय ने गवाह को प्रस्तुत कराने का आदेश संबंधित थानाध्यक्ष को दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने तीहरे हत्याकांड में दर्ज नगर थाना कांड संख्या 154/11 के सत्रवाद संख्या 107ए/11 में […]

छपरा (कोर्ट) : शहर के विंध्यावासिनी भवन में चार वर्ष पूर्व हुए तीहरे हत्याकांड मामले में न्यायालय ने गवाह को प्रस्तुत कराने का आदेश संबंधित थानाध्यक्ष को दिया है. शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सतीश चंद्र राय ने तीहरे हत्याकांड में दर्ज नगर थाना कांड संख्या 154/11 के सत्रवाद संख्या 107ए/11 में साक्ष्य के लिए गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत कराने का आदेश संबंधित थानाध्यक्ष को दिया है.
ज्ञात हो कि 20 जुलाई, 2011 को नगर थाना क्षेत्र के विंध्यवासिनी भवन में अपराधियों द्वारा मणिभूषण सिंह समेत तीन लोगों की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक मणिभूषण के भाई शशि भूषण सिंह ने अविनाश राय, निलेश राय और महेश राय समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
ज्ञात हो कि इसी मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट में पहुंचे मंजीत सिंह और शशिभूषण सिंह पर बमों से हमला किया गया था, जिसमें दोनों बाल-बाल बचे थे. इस मामले में भी शशिभूषण सिंह के नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उपरोक्त के अलावा अन्य को आरोपित बनाया था.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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