छपरा (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार पांडेय द्वारा नगर थाना में कांड संख्या 74/13 के अनुसंधानकर्ता राकेश कुमार के वेतन रोके जाने से संबंधित एसपी को दिये गये आदेश का साफ असर दिखा, जब अगले ही सुबह आइओ केश डायरी के साथ कोर्ट में उपस्थित हुआ. हालांकि जिला जज के न्यायालय में सारण के पुलिस अधीक्षक द्वारा इस मामले से संबंधित एक पत्र भी प्रेषित किया गया है.
जिसमें एसपी ने आइओ को स्पष्ट आदेश दिया है कि नगर थाना कांड संख्या 74/13 का प्रभार सौंपते हुए केश डायरी को 11 जून को न्यायालय में समर्पित करें, अन्यथा अपने आप को सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित समझते हुए अपना योगदान पुलिस केंद्र सारण में करना सुनिश्चित करें. ज्ञात हो कि नगर थाना क्षेत्र के बड़ा तेलपा के बड़का इनार निवासी रवि सिंह, मनी सिंह और उनकी मां द्वारा एक संयुक्त अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1191/15 जिला जज के कोर्ट में लंबित है.
याचिका पर सुनवाई को लेकर कोर्ट ने आइओ को स्वयं तथा एसपी और डीजीपी के माध्यम से केश डायरी पेश करने का आदेश दिया था, परंतु वे पेश नहीं कर सके. जब जिला जज ने एसपी को आदेश दिया था कि आइओ का वेतन रोके.
