छपरा (सारण) : जिले के अलग-अलग स्थानों पर हुईं सड़क दुर्घटनाओं में मां-पुत्री समेत करीब एक दर्जन लोग रविवार को घायल हो गये, जिनका उपचार सदर अस्पताल में चल रहा है. विभिन्न स्थानों रविवार को कोई छोटी-बड़ी सड़क दुर्घटनाओं के होने से पुलिस परेशानी रही. छपरा-रेवा एनएच 102 पर गड़खा थाना क्षेत्र की भैंसमारा नहर के पास अज्ञात वाहन के धक्के से मां-पुत्री घायल हो गयी.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मां-पुत्री टेंपो से उतर कर सड़क पार कर रही थीं, तभी एक चारपहिया वाहन ने दोनों को धक्का मार दिया. घायल महिला गड़खा थाना क्षेत्र के फतनपुर गांव के संजू महतो की पत्नी सुनीता देवी बतायी जाती है. उसके साथ उसकी पुत्री ज्योति कुमारी भी घायल है. शहर में टेंपो के धक्के से रविवार को दिन में एक व्यक्ति घायल हो गये. वह, उत्तरप्रदेश के बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के कुदाहा गांव के हरिनारायण वर्मा के पुत्र आलोक वर्मा बताये जाते हैं.
सड़क दुर्घटना में अन्य घायलों में पानापुर थाना क्षेत्र के टोटहा जगतपुर गांव के चनू राय की पत्नी रामझरी देवी, भगवान बाजार थाना क्षेत्र के रतनपुरा ओझा टोली निवासी संजय सिंह की पत्नी राजकुमारी देवी, कोपा थाना क्षेत्र के बलडीहा गांव के स्व. सुखुदेव राम की पत्नी गिरिजा देवी, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जटही पोखरा निवासी रामेश्वर प्रसाद के पुत्र मोहन प्रसाद, नगर थाना क्षेत्र के दहियावां मुहल्ले के बैजनाथ राय की पत्नी रामपति देवी आदि शामिल हैं.
बताते चलें कि तापमान में वृद्धि के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी काफी वृद्धि हुई है. शनिवार को भी सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गयी थी तथा एक दर्जन लोग घायल हो गये थे. लगातार बढ़ रहीं सड़क दुर्घटनाओं के कारण पुलिस प्रशासन भी परेशान है तथा सड़क दुर्घटना में मरनेवालों की संख्या बढ़ रही है.
क्या कहते हैं अधिकारी
वाहन दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है. ओवरलोडिंग रोकने के लिए सड़क पर जुर्माना करने तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलानेवालों को दंडित करने की कार्रवाई चल रही है. सड़क-सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी थानों की पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है. श्याम किशोर सिन्हा
जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण
क्या है निर्देश
सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर ओवरलोडिंग रोकने का निर्देश सभी थानाध्यक्षों एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है
क्षमता से अधिक यात्रियों को लोड करनेवाले के खिलाफ कोर्ट में जुर्माना करने का प्रावधान है, जिसे सख्ती से लागू करना है
सभी थानाध्यक्ष और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है
वाहनों की छतों पर यात्रियों को बैठानेवाले वाहन परिचालकों पर होगी कार्रवाई.
