छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष संजय तिवारी की अपराधियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में निचली अदालत ने एक अपराधी को रिमांड पर लेने तथा तीन अन्य के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किये जाने का आदेश दिया है.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती के न्यायालय द्वारा जहां परसा थाना क्षेत्र के चेतन छपरा निवासी शिव भजन सिंह के पुत्र और एनडीपीएस मामले में मंडल कारा में बंद सोनू कुमार को रिमांड पर लेने का आदेश दिया गया है. वहीं, इसी थाना क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी स्व. पंचा चौबे के पुत्र मुन्ना चौबे उर्फ बाबा के अलावा अमनौर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर निवासी कृष्णा सिंह उर्फ परशुराम के के पुत्र पंकज कुमार सिंह तथा तरैया थाना क्षेत्र के मोलनापुर निवासी बागेश्वर सिंह की पत्नी और कुख्यात चेक सिंह की बहन गीता देवी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया है.
दारोगा हत्याकांड संख्या 145/14 के अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय को दिये आवेदन में कहा है कि दारोगा की हत्या के समय अपराधियों द्वारा प्रयुक्त बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल को चेक की बहन गीता के यहां छिपाया गया था, जिसे सोनू एक अन्य लड़के के सहयोग से अपने घर तथा वहां से हाजीपुर ले गया, जहां से चेक का एक साथी पटना ले गया था. साथ ही दोनों घटनाओं के बाद लगातार चेक के मोबाइल से संपर्क बना रहा, जो सोनू ने स्वीकारोक्ति बयान में दिया है. वहीं, अनुसंधानकर्ता ने मुन्ना बाबा और पंकज कुमार की संलिप्तता को उजागर करते हुए कहा कि दोनों के मोबाइल को टेक्निकल सेल द्वारा रिमांडिंग किये जाने पर लगातार बात करने का साक्ष्य मिला है.
