मूल अभिलेख कोर्ट में प्रस्तुत

छपरा (कोर्ट) : सुहैल हिंगोरा अपहरण मामले में झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार निलंबित सहायक पुलिस अवर निरीक्षक नागमणि सिंह के मामले में न्यायालय को मूल अभिलेख प्राप्त हो गया है. शनिवार को उक्त अभिलेख अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नइमुल्ला के न्यायालय में प्रस्तुत करा दिया गया. उक्त अभिलेख के अभाव में […]

छपरा (कोर्ट) : सुहैल हिंगोरा अपहरण मामले में झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार निलंबित सहायक पुलिस अवर निरीक्षक नागमणि सिंह के मामले में न्यायालय को मूल अभिलेख प्राप्त हो गया है. शनिवार को उक्त अभिलेख अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो नइमुल्ला के न्यायालय में प्रस्तुत करा दिया गया.
उक्त अभिलेख के अभाव में अभियुक्त के नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसके प्राप्त हो जाने के कारण सोमवार को उक्त याचिका संख्या 154/15 पर सोमवार को 23 फरवरी को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गयी है. बताते चले कि हिंगोड़ा अपहरण मामले में नयगांव थाने में दर्ज कांड संख्या 111/13 में सूचक ने नागमणि सिंह और उसके चार पुत्र रंजीत कुमार सिंह, दीपक कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह और सोनू कुमार सिंह को नामजद तथा अन्य को अज्ञात अभियुक्त बनाया था. मामले का अनुसंधान कर रही सीआइडी की टीम ने अभियुक्त को झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार कर मंडल कारा लायी थी. पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध चाजर्शीट भी समर्पित कर चुकी है.

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