नागमणि की जमानत पर हुई सुनवाई

छपरा (कोर्ट) : सुहैल हिंगोरा अपहरण मामले में नामजद अभियुक्त तथा झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार निलंबित सहायक अवर निरीक्षक नागमणि सिंह की नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला के न्यायालय में अभियुक्त के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के […]

छपरा (कोर्ट) : सुहैल हिंगोरा अपहरण मामले में नामजद अभियुक्त तथा झारखंड के जमशेदपुर से गिरफ्तार निलंबित सहायक अवर निरीक्षक नागमणि सिंह की नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला के न्यायालय में अभियुक्त के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेश कुमार चौबे ने उक्त मामले से संबंधित मूल अभिलेख, जिसमें कांड दैनिकी भी शामिल है, को निर्गत किराये जाने की मांग करते हुए एक आवेदन न्यायालय को दिया है.
ज्ञात हो कि उक्त मूल अभिलेख उसी न्यायालय में अन्य अभियुक्तों के जमानत आवेदन को लेकर लंबित है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने मूल अभिलेख में बनाये गये साक्ष्यों को जानकारी के लिए मांग की है.
न्यायाधीश ने उक्त याचिका पर 11 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की है. बताते चलें कि सुहैल हिंगोरा अपहरण मामले में नयागांव थाने में दर्ज कांड संख्या 111/13 में नागमणि सिंह के अलावा चार पुत्रों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी और इस मामले को अनुसंधान के लिए अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपा गया था.
सीआइडी की टीम ने अभियुक्त को जमशेदपुर में गिरफ्तार किया था. अभियुक्त के निचली अदालत में जमानत आवेदन खारिज होने के उपरांत अधिवक्ता ने जिला जज के कोर्ट में आवेदन दिया था, जो स्थानांतरित होकर एडीजे प्रथम के न्यायालय में लंबित है, जिस पर 11 फरवरी को सुनवाई होनी है.

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