छपरा(कोर्ट) : शादी में बाजा बजाने का साटा-बयाना करने जा रहे एक व्यक्ति की चाकू से वार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एकमात्र आरोपित को दोषी करार दिया है. मंगलवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश उमेश चंद्र श्रीवास्तव ने हत्या मामले के सत्र वाद 418/97 में अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपित मशरक थाना क्षेत्र के सिकटी भीखम निवासी विनोद कुमार राय को भादवि की धारा 302 में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर छह अक्तूबर को सुनवाई की जायेगी.
विदित हो कि सात मई ,1996 की संध्या लगभग साढ़े सात बजे सिकटी भीखम निवासी राजन महतो के सिर पर चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. जख्मी को उपचार के लिए मशरक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था.
