विवाहिता की हत्या में पति व ननद दोषी करार

छपरा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने कोतवाली थाना कांड संख्या 287/12 में अभियुक्तों नवीन कुमार सिन्हा व अमृता सिन्हा को दोषी करार दिया है. इस मामले के सूचक सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र स्थित छपिया निवासी रानी देवी ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि उनकी पुत्री की […]

छपरा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने कोतवाली थाना कांड संख्या 287/12 में अभियुक्तों नवीन कुमार सिन्हा व अमृता सिन्हा को दोषी करार दिया है. इस मामले के सूचक सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र स्थित छपिया निवासी रानी देवी ने अपनी प्राथमिकी में कहा कि उनकी पुत्री की शादी आठ जुलाई, 2012 को गया निवासी नवीन कुमार सिन्हा के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही ससुरालवाले हमेशा दहेज की मांग करते रहते थे.

दहेज नहीं देने पर प्रताड़ित किया जाता था. 20 सितंबर, 2012 को उनकी पुत्री को ससुरालवालों ने जला दिया. उसकी मृत्यु इलाज के दौरान फोर्ड अस्पताल, पटना में हो गयी. इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त नवीन कुमार सिन्हा व उसकी बहन अमृत सिन्हा को दोषी पाया. इस मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई 23 अगस्त को होगी.

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