छपरा (सदर) : बालू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बालू के भंडारण तथा खनन किये जाने व ट्रकों पर ओवर लोड कर बालू बेचे जाने की खबर प्रभात खबर में प्रमुखता के साथ छपने के बाद प्रशासन का तल्ख तेवर नजर आया . जिला पदाधिकारी के निर्देश के बाद जिला खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान ने बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के मामले में चार लोगों को नामजद तथा 20 अन्य विभिन्न कंपनियों के वाहन के चालकों के खिलाफ डोरीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी.
डोरीगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी में चिरांद, बलवन टोला आदि के आस-पास के गांवों के विरेन राय, सुनील भगत, पप्पू सिंह, सुरेंद्र राय को नामजद किया है. वहीं जिन ट्रकचालकों को बालू के ढोने में उपयोग किया जा रहा है तथा नाव से बालू लाने वाले लोगों के विरुद्ध आइपीसी की धारा 188,379, 4/40बीएसएमसी अधिनियम 1972 आदि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. खनन पदाधिकारी ने कहा कि पूरे मामले में छानबीन की जा रही है. इस धंधे में शामिल अन्य लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. शीघ्र ही इससे संबंधित बंदोबस्तधारी कंपनी के एमडी आदि पर भी कानूनी कार्रवाई होगी.
