छपरा(कोर्ट) : मार्निग वाक पर निकले मुखिया की गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओमप्रकाश पांडेय ने सुनवाई करते हुए मामले में बनाये गये आरोपित रिविलगंज थाना क्षेत्र के इनई निवासी पप्पू सिंह को भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 50 हजार अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष व पांच हजार जुर्माना का आदेश दिया है.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त की सजा का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि 15 मार्च, 2005 की सुबह रिविलगंज प्रखंड की इनई पंचायत के मुखिया नीरज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृत मुखिया के छोटे भाई नवीन कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपने ही गांव के पप्पू सिंह, जयप्रकाश सिंह उर्फ भुल्लर और राम प्रताप सिंह उर्फ जज के अलावा दो अज्ञात को अभियुक्त बनाया था. जख्मी हालत में उन्हें सदर अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.
