छपरा(कोर्ट) : कर्ज नहीं देने पर एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटायी करने, जिसके कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने दाउदपुर थाना कांड संख्या 49/06 के सत्र वाद 395/08 की सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित इसी थाना क्षेत्र के शीतलपुर निवासी मौलाद्दीन माली , हबीब माली और कलामुद्दीन माली को भादवि की धारा 304(2) के तहत पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
तीन आरोपितों को पांच वर्षों का सश्रम कारावास
छपरा(कोर्ट) : कर्ज नहीं देने पर एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटायी करने, जिसके कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने दाउदपुर थाना कांड संख्या 49/06 के सत्र वाद 395/08 […]

विदित हो कि आरोपितों ने अपने ग्रामीण शिवबचन महतो को 23 फरवरी, 2006 की दोपहर मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसे उपचार के लिए पीएमसीएच में भरती कराया गया, जहां 36 दिन उपचार होने के बाद उसकी मौत हो गयी थी. इस संबंध में जख्मी शिवबचन ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उपरोक्त सभी को अभियुक्त बनाया था.