समस्तीपुर. बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा व पुलिस अधीक्षक अरविन्द्र प्रताप सिंह ने साझा प्रेसवार्ता की. डीएम ने कहा कि इस बार चुनाव दो चरणों में ही होना है. जिले में पहले चरण में 6 नवंबर 2025 को मतदान होना है. नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 है. स्क्रूटनी की तथि 18 अक्टूबर को तय है. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है. वहीं काउंटिंग 14 नवंबर को होगी. उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का पालन सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है. कोई भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी व आम आदमी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे स्वच्छ व शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रभावित हौ. चुनाव में सबों को एक बराबर प्लेट फार्म मिलेगा. राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों के द्वारा कोई भी रैली व सभा करने से पहले संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग के लिये भी अनुमति लेनी होगी. किसी भी सूरत में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि के दस बजे से सुबह छह बजे के नहीं किया जायेगा.जिलाधिकारी ने कहा कि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत पूरे जिले में निेषेधाज्ञा लागू है. कहीं भी पांच और उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे. अस्त्र-शस्त्र पर पूरी तरह प्रतिबंध है. लोक कर्मी और सिख समुदाय को इसके लिये छूट दी गयी है. वहीं शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी अपने शस्त्र के भौतिक सत्यापन व जमा करने के लिये ले जा सकते हैं. इसके लिये उन्हें छूट दी गयी है. किसी के भी द्वारा आपत्तिजनक पर्चा व लेख का प्रकाशन नहीं किया जायेगा.प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जायेगा. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 50 हजार से अधिक नकद राशि लेकर सफर नहीं करेंगे. दस लाख से अधिक कैश मिलने पर आयकर विभाग को सूचित किया जायेगा. अधिक मात्रा में जेवरात व कैश पकड़े जाने डीडीसी की अध्यक्षता में गठित समिति के सामने अपना पक्ष पेश करना होगा. डीएम ने कहा कि पेड न्यूज, भ्रामक रिपोर्टिंग या अवैध प्रचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हर केंद्र पर पुलिस और स्थानीय सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. मतदान पूरी तरह स्वच्छ, शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में कराया जायेगा. मतदाता किसी प्रकार भय व प्रलोभन में नहीं आये. 17 हजार से अधिक लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है. 10238 लोगों को बांउड डाउन किया गया है. गुंडा पंजी दर्ज लोगों को थाना बदर किया जा रहा है. 25 प्रतिशत लाइसेंस शस्त्र जमा करा लिये गये हैं. चेक पोस्ट आज से प्रभावी हो गया है. इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार, ओएसडी अली एकराम, डीपीआरओ रजनीश कुमार राय आदि मौजूद थे.
कब क्या होगा
नामांकन – 10 अक्टूबर 2025 सेनामांकन की अंतिम तिथि – 17 अक्टूबर 2025स्क्रूटनी – 18 अक्टूबर 2025नाम वापसी की अंतिम तिथि – 20 अक्टूबर 2025
मतदान की तिथि – 11 नंवबर 2025मतगणना – 14 नंवबर 2025डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
