समस्तीपुर : तेजाब पीडि़तों को भी अब शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. तेजाब पीडि़तों को विकलांगता की श्रेणी में रखकर इन्हें आरक्षण की सुविधा दी गयी है. हालांकि इसके लिये तेजाब पीडि़तों को कम से कम 40 फीसदी विकलांग होना चाहिए. विभाग ने इसे तीन श्रेणी में रखकर विभक्त किया है.
इसके तहत तेजाब से पीडि़त व्यक्तियों व एसिड अटैक से हाथ का काम नहीं करने को शामिल किया गया है. इसमें तेजाब अटैक से दृष्टि बाधित होने पर इसे दृष्टि विकलांगता प्रवर्ग में रखा जायेगा. इसी तरह तेजाब अटैक से मूक बधिर होने पर इसे मूक बधिर विकलांगता प्रवर्ग में रखा जायेगा. वहीं तेजाब अटैक से शेष अन्य पीडि़तों को चलन विकलांगता के प्रवर्ग में रखा जायेगा.
