समस्तीपुरः उजियारपुर थाना क्षेत्र में घटित एक शिक्षक हत्याकांड में दोषी पाते हुए छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दस दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
शिक्षक प्रमोद कुमार झा हत्याकांड से संबंधित सत्रवाद संख्या 586/12 की सुनवाई करते हुए मंगलवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने उजियारपुर थाना के रामपुर एकशिला गांव के उमाकांत कुंवर, सत्यानंद कुंवर, विद्यानंद कुंवर एवं प्रमोद कुंवर, हवासपुर के कैलाश झा एवं मुफस्सिल
थाना के लगुनियां रघुकंठ के अंग्रेज चौधरी को भादवि की धारा 302/34 में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दस दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भी निर्धारित किया गया. आर्थिक दंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्तों को एक एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सूचक गणोश झा ने 22 मई 2012 को उजियारपुर थाना कांड संख्या 102/12 के तहत अपने पिता प्रमोद कुमार झा की हत्या किए जाने की प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज करायी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता रामाशीष राय ने अपना अपना पक्ष रखे थे.