45 लाख रुपये का गोलमाल

समस्तीपुर : खानपुर के रेवड़ा व रोसड़ा के भिरहा दक्षिणी पैक्स में 42 लाख की राशि का गबन कर लिया गया है. इसमें रेवड़ा पर 41 लाख 13 हजार 630 रुपये व भिरहा दक्षिणी पैक्स पर 3.98 हजार की राशि का गोलमाल करने का आरोप लगा है. वर्ष 2015-16 तक सहकारिता विभाग से कराये गये […]

समस्तीपुर : खानपुर के रेवड़ा व रोसड़ा के भिरहा दक्षिणी पैक्स में 42 लाख की राशि का गबन कर लिया गया है. इसमें रेवड़ा पर 41 लाख 13 हजार 630 रुपये व भिरहा दक्षिणी पैक्स पर 3.98 हजार की राशि का गोलमाल करने का आरोप लगा है. वर्ष 2015-16 तक सहकारिता विभाग से कराये गये अंकेक्षण के बाद यह मामला सामने आया है.

दोनों पैक्स के सनकदी सलाहकार ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में पैैक्स की राशि की हेराफेरी करने की जांच कराने की अनुशंसा की थी. इसके बाद जिला अंकेक्षण कार्यालय ने इन समितियों की जांच के लिए टीम का गठन कर जांच शुरू कर दिया है. इस बाबत जिला अंकेक्षण पदाधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि जांच तक समितियों के सभी लेन-देन अंकेक्षण टीम के नजर में करने का आदेश दिया गया है.

जांच के घेरे में रेवड़ा के प्रबंधक
रेवड़ा पैैक्स की जांच की जवाबदेही पी एंड ज्योति टीम को सौंपी गयी थी. इसमें पैक्स की जमा वृद्धि कारोबार की राशि व पैक्स में उपलब्ध राशि में करीब 41,13,900 रुपये का अंतर पाया गया था. इसमें वर्तमान पैक्स प्रबंधक की भूमिका संदेह के दायरे में बतायी गयी. लोगों को नियमों को ताख पर रख ऋण की राशि जारी कर दी गयी थी. साल 2008 से राशि के साथ ही गड़बड़ी की बात सामने आयी है. बताते चलें कि वर्ष 2008 में हांसोपुर पैक्स के विघटन के बाद रेवड़ा, श्रीपुरगाहर पूर्वी व पश्चिमी पैक्स का निर्माण कराया गया था. इसके बाद वर्ष 2009 में यहां चुनाव कराया गया. तब से प्रबंधक सुंदेश्वर महतो ही प्रबंधक है. वहीं पुराने अध्यक्ष दिलीप महतो का निधन 13 फरवरी को हो गया था.
रेवड़ा व भिरहा दक्षिणी पैक्स का मामला
अंकेक्षण के बाद हुआ मामले का खुलासा
गोदाम रहते हुए भी किराये पर लिया गया मकान
बगैर स्वीकृति के लिए करा लिया भवन निर्माण
भिरहा पैक्स में मिट्टी भराई के कार्य में 50 हजार का गबन कर लिया गया. इसके अलावा गोदाम रहते हुए मकान भाड़ा भी ले लिया गया. हालांकि, इस बाबत पैक्स ने बताया है कि पूर्व अध्यक्ष रामलखन महतो की चाबी नहीं देने के कारण भाड़ा पर लेकर मकान से कार्यालय संचालित की जा रही है. इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष महेश राय पर 2.62 लाख का शेष रोकड़ दिखाया गया है, जिसकी सूद की राशि 94533 है. इसके अलावा एसएफसी पर 18728 रुपये बकाया है. इसको लेकर अंकेक्षण कार्यालय ने संबंधित पैक्स को स्पष्टीकरण भी भेजा था. मगर, इसके लिये कोई कार्रवाई नहीं की गयी.

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