समस्तीपुर : जीएसटी लागू होने के बाद कारोबार के मूलभूत ढांचा में बदलाव हुआ है, जिसे भुनाने में दुकानदार जुट गये हैं. कई दुकानदार अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से ऊपर भी जीएसटी वसूल रहे हैं. इसके लिए लिखित रूप से कोई शिकायत वाणिज्य कर विभाग को नहीं आयी है. इसकी सूचना मिलने के बाद प्रशासन ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहा है. वाणिज्य कर विभाग को ऐसे दुकानदारों को चिह्नित कर उनपर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
अपर समाहर्ता संजय उपाध्याय ने बताया कि एमआरपी में जीएसटी कर शामिल कर के मूल्य तय किया गया होता है. ऐसे में अगर ग्राहकों से एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जा रही है, तो यह पूरी तरह अवैध है. उसे रोकने के लिये संबंधित विभाग को आदेश दिया गया है. उप वाणिज्य कर आयुक्त सुबोध कुमार ने बताया कि फिलहाल इसके लिये कोई लिखित शिकायत नहीं आयी है. दुकानदारों को जीएसटी के बदलते नियम व कानूनों की जानकारी को लेकर समय दर
