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सहरसा-अररिया में रविवार और जहानाबाद में 13 जुलाई से लॉकडाउन

सहरसा / अररिया / जहानाबाद : जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सहरसा, अररिया और जहानाबाद के जिलाधिकारियों ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है. सहरसा में रविवार से 16 जुलाई तक, अररिया में रविवार से 19 जुलाई तक और जहानाबाद में 13 जुलाई से 17 जुलाई तक लॉकडाउन का फैसला किया है. हालांकि, इस दौरान निर्धारित शर्तों के साथ जरूरी सेवा से जुड़े कार्यालय और दुकानें खुली रहेंगी.

सहरसा / अररिया / जहानाबाद : जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सहरसा, अररिया और जहानाबाद के जिलाधिकारियों ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है. सहरसा में रविवार से 16 जुलाई तक, अररिया में रविवार से 19 जुलाई तक और जहानाबाद में 13 जुलाई से 17 जुलाई तक लॉकडाउन का फैसला किया है. हालांकि, इस दौरान निर्धारित शर्तों के साथ जरूरी सेवा से जुड़े कार्यालय और दुकानें खुली रहेंगी.

सहरसा में रविवार से 16 जुलाई तक नगर परिषद क्षेत्र में रहेगा लॉकडाउन

सहरसा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने रविवार से 16 जुलाई तक के लिए नगर परिषद क्षेत्र को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश जारी किया है. इस दौरान पूरे शहरी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी एवं लोगों का घरों से निकलने पर प्रतिबंधित रहेगा. वहीं, कोरोना संक्रमण के कारण शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति की शुक्रवार की देर रात्रि मौत भी हो चुकी है. जिसे प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार परिजनों को जानकारी के बाद शनिवार की सुबह कर दिया गया है. लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. निजी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्यान्न एवं किराना दुकान, डेयरी और उससे संबंधित प्रतिष्ठान, फल, सब्जी की दुकान, दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप एवं रसोई गैस, कुरियर सेवाएं सहित अन्य आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी.

लॉकडाउन-1 की तरह पूरी तरह बंद रहेगा शहरी क्षेत्र

जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन-1 की तरह ही शहरी क्षेत्र को पूरी तरह बंद किया जायेगा. जिले में अब तक पाये गये कोरोना संक्रमित मरीजों में आधे से अधिक शहरी क्षेत्र के हैं. इसे देखते हुए शहरी क्षेत्र के लोगों को अधिक सजग रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि लॉक डाउन का पूरी सख्ती से पालन किया जायेगा. इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की सेवा विभिन्न शर्तों पर जारी रहेगी. दुकानदारों को बिना मास्क के आनेवाले लोगों को उनसे पैसा लेकर मास्क मुहैया कराना होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कराना होगा. पांच दिनों के लॉकडाउन की समीक्षा की जायेगी. इसके बाद आगे की स्थिति का निर्णय लिया जायेगा.

लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी आवश्यक सेवा की दुकानें

जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आवश्यक वस्तुओं की सेवाएं जारी रखने का निर्देश दिया है. इस दौरान 17 आवश्यक दुकानें जिला मुख्यालय में संचालित रहेंगी. इनमें जन साधारण के लिए मेडिकल स्टोर, सभी प्रकार के हॉस्पिटल, सभी प्रकार के कृषि यंत्र दुकान, खाद बीज पेस्टिसाइड दुकानें, अनाज मंडी सब्जी मंडी, आटा तेल मिल, पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी, टायर पंचर दुकानें, हरा चारा टाल, सब्जी फ्रूट की दुकानें, ऑप्टिशियन की दुकानें, सुविधा सेंटर, गैस एजेंसी, ड्राई फ्रूट्स, दूध-पनीर की दुकानें, बैंक, एटीएम, ई-कॉमर्स कंपनी, डेयरी, रेस्टोरेंट की होम डिलेवरी, कोरियर सर्विस, बेकरी दुकाने होम डिलीवरी, मिस्त्री मार्केट, कृषि यंत्र स्पेयर पार्ट्स की दुकानें बंद से बाहर रहेंगी. जबकि, कारोबार के दौरान कड़ाई से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है.

अनलॉक-1 की तरह कारोबार पर रहेगी पाबंदी

जिलाधिकारी ने लॉकडाउन के दौरान अनलॉक-1 की तरह विभिन्न कारोबार पर पूरी तरह 16 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी गयी है. पहले की तरह ही अन्य प्रकार के सभी दुकानें और कारोबार पूरी तरह बंद रहेंगे. इनमें सभी शैक्षणिक संस्थान, माल-पनवाड़ी की दुकानें, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, लोहा मंडी की दुकान, प्लंबर, सेनेटरी की दुकानें, कपड़े, जूते की दुकानें, मनिहारी की दुकानें, सुनार की दुकानें, सभी प्रकार के शोरूम, बर्तनों की दुकानें, होटल-ढाबे, टेलर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन, फर्नीचर की दुकानें, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सहित धार्मिक स्थानों, पर्यटन स्थल, फुलवारी की दुकानें, मैरैज पैलेस, सभी प्रकार के ऑटो, ऑटो रिक्शा एवं रिक्शा, सभी प्रकार के रंग-रोगन की दुकानें, गिफ्ट हाउस बच्चों के खिलौने की दुकानें, दुपट्टा रंगाई की दुकानें, रेडीमेड कपड़े की दुकानें, सभी प्रकार के गन हाउस दुकाने, प्राइवेट कंपनी एवं ऑफिस, प्रॉपर्टी डीलर की दुकानें, न्यायालय, स्टंप, लक्कड़ मंडी, जूस की दुकानें, फास्ट फूड की दुकानें, रेहरी, स्टेडियम, क्लब, जिम, अंडे की दुकानें, चाय कॉफी की दुकानें, गाड़ियों के शोरूम, कंप्यूटर की दुकानें, मोबाइल की दुकानें एवं शोरूम, मॉल, सिनेमा घर, तंबाकू की दुकानें, म्यूजिक शोरूम दुकानें, हॉस्टल, टैक्सी स्टैंड बंद रहेंगे.

अररिया में रविवार से 19 तक रहेगा लॉकडाउन

अररिया में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित जिला प्रशासन ने रविवार से जिले में लॉकडाउन का निर्णय लिया है. लॉकडाउन आगामी 19 जुलाई तक प्रभावी रहेगा. लॉकडाउन के लिए कुछ निर्धारित शर्तें निर्धारित की गयी है. इनमें आवश्यक सेवा से जुड़े मालवाहक वाहन, एंबुलेन्स, अग्निशमन वाहन, आपातकालीन सरकारी सेवा से जुड़े वाहनों को रोक की परिधि से बाहर रखा गया है. किराना, पशुचारा और कृषि उत्पाद से जुड़ी दुकानों को सुबह दस बजे से चार बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है. फुटपाथ पर फल, डेयरी, सब्जी विक्रेता सुबह छह बजे से नौ बजे व शाम तीन बजे से पांच बजे शाम तक अपनी दुकानें खोल सकेंगे. सभी पेट्रोल पंप व गैस वितरण एजेंसी इस दौरान खुली रहेंगी. जिले के सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए इस दौरान बंद रहेगा. किसी तरह के समारोह के आयोजन से पूर्व इसकी सूचना स्थानीय थाने को देना अनिवार्य होगा. पारिवारिक समारोह में 50 और दाह संस्कार में 20 से अधिक लोगों के भाग लेने पर पाबंदी होगी. इस अवधि में सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक सांस्कृतिक, खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन सहित अन्य कार्यक्रम के आयोजनों पर पूर्णत: प्रतिबंध आरोपित रहेगा.

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहानाबाद में 13-17 तक लॉकडाउन

जहानाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर डीएम नवीन कुमार ने अनलॉक-02 का आदेश निर्गत किया है. कोरोना संक्रमण की परिस्थिति में सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग, बिहार के प्रदत्त शक्तियों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार डीएम ने बिहार संक्रमण जनित महामारी, कोविड-19 विनियमावली, 2020 की धारा-17 एवं 18 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में 13-17 जुलाई तक अनलॉक-2 लागू रहेगा. डीएम ने बताया कि जिले में लॉकडाउन की समाप्ति के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें पिछले तीन सप्ताह में जिले में संक्रमित लोगों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है. साथ ही जहानाबाद नगर पर्षद क्षेत्र तथा समाहरणालय में भी संक्रमित व्यक्ति पाये जा रहे हैं. कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए आदेश निर्गत होने के बावजूद लोग मास्क का समुचित उपयोग तथा सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण के फैलाव से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिसके मद्देनजर कोरोना के फैलाव को रोकने एवं बचाव के लिए जिले में लॉकडाउन करना उचित प्रतीत होता है. अनलॉक-2 में जिलांतर्गत सभी नगर निकाय एवं सभी प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं अन्य कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे.

खुले रहेंगे आवश्यक सेवाओं के विभिन्न कार्यालय

आवश्यक सेवाओं से संबंधित जिला प्रशासन अंतर्गत कोषागार, निबंधन, स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल एवं पोस्ट ऑफिस सेवाएं, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एवं आकस्मिक सेवा, आपदा प्रबंधन, जेल प्रशासन तथा निर्वाचन विभाग, नगर निगम, नगर निकाय, विद्युत आपूर्ति, जल सेवा, सैनिटाइजेशन संबंधित कार्यालय, एनआइसी, लोक उपयोग से संबंधित सेवाएं, निर्वाचन कार्यालय, वन विभाग के अंतर्गत कार्यालय, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत आश्रय गृह संचालन, बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक सुरक्षा, अल्पावास गृह, महिला हेल्पलाइन कार्यालय खुले रहेंगे.

कौन-कौन-सी दुकानें और कार्यालयों पर रोक नहीं

जिले में सभी दुकानें, प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाएं जिसमें निजी, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, इंश्योरेंस, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं, दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप एवं एलपीजी गैस, पोस्ट ऑफिस एवं कूरियर सेवाएं, ई-कॉमर्स सेवाएं, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया, जन वितरण प्रणाली की दुकानें, विद्युत के जेनरेशन ट्रांसमिशन तथा वितरण से संबंधित सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज तथा वेयर हाउसिंग संबंधी सेवा, निजी सुरक्षा सेवा, औद्योगिक प्रतिष्ठान सभी अपने निर्धारित समयानुसार खोले जायेंगे. वहीं, अनलॉक-2 में डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल-सब्जियों एवं दूध की खुदरा दुकानें, पशु चारा की दुकानें तथा कृषि प्रतिष्ठान एवं कृषि यंत्र विक्रेता तथा सर्विस सेंटर को सुबह 6-7 बजे शाम तक खोला जायेगा. डीएम ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं से संबंधित खुली रहनेवाली दुकानों में दुकानदार या उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे तथा मास्क पहनकर आनेवाले ग्राहकों को ही सामग्री उपलब्ध करायेंगे. साथ ही सोशल डिस्टैंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे. आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध बिहार संक्रमण जनित महामारी, कोविड-19 विनियमावली, 2020 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.

सार्वजनिक वाहनों का परिचालन पूर्णत: बंद

जिले में स्थानीय आवागमन के सार्वजनिक वाहनों के परिचालन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, जिसके तहत मालवाहक वाहन, एंबुलेंस, सरकारी कार्यों में प्रयुक्त वाहन, आवश्यक एवं आपातकालीन वाहन का परिचालन होगा. साथ ही जिले में आनेवाले यात्री वाहनों बसों का ठहराव चिह्नित बस स्टैंड में ही होगा. उक्त अवधि में दो, तीन एवं चारपहिया वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, परंतु आपातस्थिति स्वास्थ्य संबंधी कारण होने पर दो पहिया वाहन के साथ एक व्यक्ति तथा तीन एवं चार पहिया वाहन के साथ तीन व्यक्ति चालक सहित यात्रा के औचित्य से संबंधित साक्ष्य के आधार पर आवागमन की अनुमति होगी. साथ ही सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सभी अस्पताल एवं संबंधित चिकित्सीय संस्थान, दवा एवं चिकित्सीय उपकरणों की दुकानों, लेबोरेटरी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेन्स आदि कार्यरत रहेंगे तथा सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पारा मेडिकल स्टाफ के आवागमन के लिए वाहन के प्रयोग की अनुमति होगी. अनलॉक-2 में जिले में सभी पूजा के स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेंगे. किसी प्रकार के धार्मिक समागम की अनुमति नहीं होगी. साथ ही होटल, बैंकेवेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष की निर्गत नोटिस के आधार पर होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल होंगे. जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. अंत्येष्टि के मामलों में 20 से अधिक व्यक्ति को भाग लेने की अनुमति नहीं रहेगी. रेस्टोरेंन्ट से होम डिलिवरी के लिए ही अनुमति है. साथ ही जिले में सभी निजी निर्माण कार्य पर प्रतिबंधित रहेंगे. जिले से गुजरनेवाले निजी वाहनों के साथ यात्रा कर रहे लोगों के पास यात्रा के औचित्य से संबंधित साक्ष्य होने आवश्यक होगा.

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