अवैध हथियार रखने के मामले में चार अभियुक्तों को 3-3 वर्ष का कारावास

अवैध हथियार रखने के मामले में चार अभियुक्तों को 3-3 वर्ष का कारावास

सहरसा. सहरसा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अंजिता सिंह ने वर्ष 2023 के एक आर्म्स एक्ट मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास व 2000 रुपये का अर्थदंड सुनाया है. यह फैसला सदर थाना में दर्ज मामले में सुनाया गया. न्यायालय में अभियुक्त अभिजीत कुमार राजपूत, नीतीश कुमार, आशीष कुमार व अभिजीत कुमार को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)(ए), 26 एवं 35 में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने पर 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. साथ ही धारा 26(1) के अंतर्गत भी 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गयी. जो सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामले में सरकार की ओर से अभियोजन पदाधिकारी मारिया मोमिन ने सूचक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल 6 गवाहों की गवाही कराकर आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित किया. बहस के दौरान अभियोजन की ओर से कहा गया कि अभियुक्तों की प्रवृत्ति आपराधिक है तथा अवैध हथियार रखना समाज के विरुद्ध गंभीर अपराध है, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है. अभियोजन के अनुसार घटना दल का नेतृत्व कर रहे पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस दल ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को पकड़ा. तलाशी के दौरान अभियुक्तों के घर से तीन कट्टा व 11 जिंदा कारतूस बरामद किया गया.

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By Dipankar Shriwastaw

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