हत्या के आरोप में एक को उम्र कैद की सजा

सहरसा : हत्या के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश सीएम झा ने शनिवार को मो समीम को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सत्रवाद संख्या 2458-2014 में त्वरित कार्रवाई करते न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना की भी सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि मृतक के पुत्र के नाम जमा कराने […]

सहरसा : हत्या के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश सीएम झा ने शनिवार को मो समीम को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सत्रवाद संख्या 2458-2014 में त्वरित कार्रवाई करते न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना की भी सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि मृतक के पुत्र के नाम जमा कराने का निर्देश दिया गया है. मालूम हो कि बलवाहाट चकमका निवासी मो वकील की पुत्री नजीमा खातून की शादी 15 वर्ष पूर्व बलवाहाट मोहम्मदपुर निवासी मो शमीम से हुई थी. आरोपित मो शमीम ने पत्नी नजीमा को जमीन बेचने का दवाब दिया. वो राजी नहीं हुई. इसके बाद मो शमीम ने पत्नी की हत्या कर दी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >