नहीं दिया आधार, तो रह जायेंगे निराहार

सरकार ने लाभुकों को 31 मार्च तक राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने का दिया अल्टीमेटम आधार लिंक होने से राशन वितरण में फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश अप्रैल से बिना आधार लाभुकों को नहीं मिलेगा राशन सासाराम शहर : यदि आपने अपना आधार कार्ड अब तक नहीं बनवाया है, तो जल्द बनवा लें. सरकार […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 19, 2017 6:27 AM

सरकार ने लाभुकों को 31 मार्च तक राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने का दिया अल्टीमेटम

आधार लिंक होने से राशन वितरण में फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश
अप्रैल से बिना आधार लाभुकों को नहीं मिलेगा राशन
सासाराम शहर : यदि आपने अपना आधार कार्ड अब तक नहीं बनवाया है, तो जल्द बनवा लें. सरकार की ओर से जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं के लिए अप्रैल से आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा रहा है. उपभोक्ता को अपने संबंधित राशन दुकान में जाकर आधार कार्ड जमा करने के लिए 31 मार्च तक की मियाद तय की गयी है. इसके बाद बिना आधार के सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न का लाभ नहीं मिल सकेगा.
दरअसल, सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के बाद फर्जी राशि के भुगतान पर रोक लगने से सरकार उत्साहित है. रसोई गैस व पेंशन योजना के बाद अब जन वितरण प्रणाली में भी
आधार कार्ड को अनिवार्य किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी लाभार्थी का आधार कार्ड नही बना है, तो वे जल्द ही बनवा लें. अन्यथा सस्ते दर मिलनेवाले अनाज से वंचित होना पड़ेगा. साथ ही, उनका नाम भी लाभार्थियों की सूची से हटा दिया जायेगा. विभागीय सूत्रों के मुताबिक अभी भी लगभग आधे की संख्या में खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं हुए हैं. जिन पीएचएच राशन कार्डधारकों के पास आधार कार्ड नहीं है, वे 31 मार्च तक आधार कार्ड बनवा लें. वहीं, जिनका आधार कार्ड बन गया है. वे अपने पंचायत के नजदीकी जनवितरण विक्रेता के पास आधार कार्ड की छायाप्रति जमा कर राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें.
अपात्र परिवारों के राशन लेने पर होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वैसे अपात्र व्यक्ति जिनके पास पक्का मकान व चारपहिया वाहन तक है, वे पूर्विकता प्राप्त श्रेणी में नाम होने का हवाला देते हुए कार्ड व कूपन प्राप्त कर गरीबों के हिस्से के अनाज का उठाव कर रहे हैं. बार-बार चेतावनी के बाद भी वैसे अपात्र लाभुक, जिन्होंने अभी तक न तो कार्ड व कूपन ही लौटाया है. वैसे लाभुकों के खिलाफ विभाग द्वारा शीघ्र ही कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्विकता प्राप्त लोगों की श्रेणी में शामिल लाभुकों को सस्ते दर अनाज उपलब्ध कराया जाता है. इसमें प्रति यूनिट दो किलो गेहूं दो रुपये व तीन किलो चावल तीन रुपये की दर से मिलता है.
बोले अधिकारी
सरकार ने राशन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. अब बिना आधार से लिंक कराये किसी भी लाभार्थी को मार्च के बाद से सस्ता अनाज नहीं मिल पायेगा. राशन कार्ड से आधार लिंक करने के लिए लाभुकों को आगामी 31 मार्च, 2017 तक का समय दिया गया है.
संजय कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास

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