सासाराम (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने विभिन्न मामलों में आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी है. अवैध तरीके से गिट्टी की सप्लाई व पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाने के साथ लाइनर का काम करने के मामले में मॉडल थाना क्षेत्र के तकिया निवासी संजय कुमार उर्फ संजय महतो की जमानत खारिज कर दी गयी है. उक्त मामला मॉडल थानाध्यक्ष इरफान ने दर्ज करायी थी.
26 मई, 2016 की रात 10 बजे अवैध तरीके से गिट्टी लदे दो ट्रक करगहर मोड़ से पार कर रहे थे. शक के आधार पर पुलिस ने पीछा किया, तो रास्ते में एक सफेद कलर की स्विफ्ट कार से ओवरटेक कर पुलिस का रास्ता रोक दिया गया. इससे गिट्टी लदे ट्रक पार कर गये. कार का पीछा कर रोका, तो एक आदमी उतर कर भागा, जिसे पुलिस ने पकड़ा. भागने वाले का नाम अरुण कुमार बताया था. पकड़ाये व्यक्ति के पास से 20 हजार रुपये नकद व एक मोबाइल भी बरामद किया गया था.
उधर, दरिगांव थाना के कादिरगंज निवासी धनजी बिंद उर्फ डोमा बिंद की जमानत खारिज कर दी गयी है. मामले की प्राथमिकी दरिगांव थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने दर्ज करायी थी. इसमें गुप्त सूचना पर पुलिस ने कादिरगंज निवासी धनजी बिंद के घर छापेमारी कर 12 लीटर देसी महुआ का शराब व शराब बनाने का उपकरण बरामद किया गया था. उधर, नाबालिग के अपहरण के मामले में कैमूर जिले के कुदरा थाना के मेउरा निवासी ईश्वर राम की जमानत अर्जी न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी है. मुफस्सिल थाना के दवनपुर निवासी नाबालिग के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि 16 मई, 2016 को उनकी बेटी पढ़ने गयी थी. जो शाम तक घर नहीं लौटी थी. खोज बीन में चार लोगों के साथ अमरा तालाब पर देखी गयी थी. मुदालय ईश्वर राम इस कांड के नामजद नहीं है, परंतु इन्ही के पास से नाबालिग को पुलिस ने बरामद किया था.
