नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने की कार्रवाई
मामला नगर पर्षद में हाइमास्ट लाइट, डेकारेटिव लैंप, लैपटॉप आदि खरीद में अनियमितता बरतने का
सासाराम कार्यालय : नगर पर्षद की मुख्य पार्षद नाजिया बेगम को पद से बरखास्त कर दिया गया. नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने मुख्य पार्षद को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 25 (5) के तहत मुख्य पार्षद को पद से हटाने का आदेश दिया है.
26 मई, 2016 पत्रांक 223 के आदेश में प्रधान सचिव ने कहा है कि हाइकोर्ट में दायर याचिका सीडब्लूजेसी 6784/15 दशरथ प्रसाद बनाम राज्य सरकार व अन्य में तीन अगस्त 2015 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय मंत्री के आदेश पर उक्त कार्रवाई की गयी.
अपने आदेश पत्र में प्रधान सचिव ने कहा है कि उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि हाइ मास्ट लाइट, डेकोरटिव स्ट्रीट लाइट, एलइडी, लैपटॉप आदि क्रय की संपूर्ण प्रक्रिया में व्यापक तौर पर अनियमितता बरती गयी है. जांच दल द्वारा पायी गयी अनियमितताओं के अलावा बिहार वितिय नियमावली का खुलम-खुल्ला उल्लंघन पाया गया है. क्रय के लिए निविदादाताओं को निर्धारित समय नहीं दिया गया है. जो इस तथ्य को पुख्ता करता है कि कुछ लोगों से मिलीभगत करके क्रय किया गया है.
क्रय की प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव रहा है. मुख्य पार्षद नाजिया बेगम द्वारा नगर निकाय निधि से अनियमित क्रय होने दिया गया है. इसके कारण नगर निकाय निधि का दुरुपयोग हुआ है. जान बूझ कर अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों व कर्तव्यों को करने में उपेक्षा की है. अपने कर्तव्यों के निर्वहन में नगर निकाय निधि का दुरुपयोग होने दिया है. जो दुराचार है.
