जानलेवा हमले के दो दोषियों को कैद

सासाराम(कोर्ट) : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को जानलेवा हमले में दो लोगों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनायी है. दिनारा थाना के करंज निवासी दशरथ सिंह ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि 11 अप्रैल 1996 को […]

सासाराम(कोर्ट) : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को जानलेवा हमले में दो लोगों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनायी है.
दिनारा थाना के करंज निवासी दशरथ सिंह ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि 11 अप्रैल 1996 को वे रात मे सोये थे कि गांव के जनार्दन सिंह,डॉक्टर सिंह, दिन दयाल सिंह, रंजीत चौधरी एवं श्रीराम सिंह सभी राइफल,लाठी डंडा आदि से लैस हो कर आये तथा सूचक पर जान लेवा हमला किया. न्यायालय में सत्र वाद संख्या 524/94 के द्वारा विचारण हुआ.
न्यायालय द्वारा सभी आरोपितों को भादवि की धारा 307 में दोषी पाते हुए पांच पांच वर्ष की सजा एवं दो दो हजार रुपये अर्थ दंड तथा आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की सजा व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी.

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