छात्रा से छेड़छाड़ मामले में प्रधानाध्यापक निलंबित

पूर्णिया/ बीकोठी

प्रतिनिधि, पूर्णिया/ बीकोठी. जिले के बीकोठी प्रखंड के मध्य विद्यालय बिठैली में छात्रा से छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार के मामले में शिक्षा विभाग ने आरोपित प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है. इससे पहले प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बीकोठी के पत्रांक 136 दिनांक 26.02.2026 द्वारा मध्य विद्यालय बिठैली के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विद्यालय की छात्रा से छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार के संबंध में प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई. इस आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शशि चंदन चौधरी ने संचिका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर प्रधानाध्यापक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, विभागीय कार्रवाई के अधीन किया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बैसा, पूर्णिया निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जायेगा. इधर, पीड़ित छात्रा की मां ने बीईओ एवं बीडीओ को दिए आवेदन में बताया कि मेरी पुत्री कक्षा तीन की छात्रा है. 25 फरवरी को दिन के तीन बजे प्रधानाध्यापक ने विद्यालय परिसर में ही किचन रूम में मेरी पुत्री को बुला लिया. वहां दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. जब मेरी पुत्री विरोध कर चिल्लाने लगी तो 4 कॉपी, 2 बैग, 1 डिब्बा पेंसिल, 600 रुपये नगद दिया और कहा कि किसी को कुछ नहीं कहना. जैसे ही पुत्री किचन रूम से बाहर निकली तो फिर प्रधानाध्यापक अनिल कुमार सहनी ने 500 रुपये नगद वापस ले लिया. इस संबंध में बीईओ उमेश कुमार ने बताया कि परिजन द्वारा दिये आवदेन को वरीय अधिकारी को अग्रसारित कर दिया गया. पीड़ित पक्ष प्राथमिकी दर्ज कराने को स्वतंत्र : डीपीओ जिले के बीकोठी प्रखंड के मध्य विद्यालय बिठैली में छात्रा से छेड़छाड़ एवं दुर्व्यवहार के मामले में आरोपित प्रधानाध्यापक पर प्राथमिकी दर्ज कराये जाने की मांग जोड़ पकड़ने लगी है. इस बारे में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसकी भूमिका विभागीय कार्यवाही तक सीमित है. प्राथमिकी दर्ज कराना पीड़ित पक्ष पर निर्भर करता है. इस संबंध में डीपीओ स्थापना शशि चंदन चौधरी ने बताया कि शिकायत मिलने पर प्रधानाध्यापक को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है. पीड़ित पक्ष चाहे तो घटना की प्राथमिकी दर्ज करा सकता है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >