पूर्णिया. दादरपुर चौनी भू विवाद में हुए गोलीकांड एवं हिंसक झड़प को लेकर दूसरे पक्ष द्वारा भी मरंगा थाना में पहले पक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. दूसरे पक्ष की ओर से केहाट थाना क्षेत्र के सिपाही टोला के शक्तिनगर निवासी दिलीप कुमार मिश्र के आवेदन पर थाना कांड संख्या 53/25 दर्ज किया गया है. दर्ज प्राथमिकी दिलीप कुमार मिश्र पर जानलेवा मारपीट कर पांच लाख रुपये लूटने के बाद उनके चार चक्का गाड़ी में आग लगा देने क आरोप लगाया गया है. इस मामले में केनगर थाना के सतकोदरिया अलीनगर वार्ड 4 के मो.साकिम एवं मो.हैदर को नामजद अभियुक्त बनाया है. दर्ज प्राथमिकी में दिलीप कुमार मिश्र द्वारा कहा गया है कि 17 फरवरी को शाम करीब 4 बजे अपने चार चक्का गाड़ी बीआर 11 ए डब्लू 0151 से अपनी खरीद की गयी जमीन पर हो रहे चारदिवारी का काम देखने गया था. इसी दौरान मो.साकिम एवं मो.हैदर अपने अन्य अपराधिक साथियों के साथ वहां पहुंचा. मो.हैदर और मो.साकिम ने कहा कि इस क्षेत्र में जमीन लेने वाले को बिना रंगदारी दिये जमीन पर काबिज नहीं कर सकता है. यह कह कर चारदिवारी तोड़ने का प्रयास करने लगा. उसने जब ऐसा करने से रोका तो मो.हैदर एवं साकिम ने कहा कि चारदिवारी अगर बनवाना है तो नगद पांच लाख रुपया रंगदारी देना होगा. उनके असमर्थता बतलाने के बाद वे लोग उग्र होकर गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गये. मो.हैदर और मो.साकिम ने अपने अन्य आये अपराधिक सहयोगियों के साथ मिल कर जबरदस्ती गाड़ी में रखा पांच लाख रुपये निकाल लिया. इसके बाद सभी धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में उनके गर्दन और कनपट्टी के पीछे गहरा जख्म हो गया. इसके बाद उनके चार चक्का वाहन में आग लगा दी. जाते जाते मो.हैदर और साकिम ने वहां मौजूद लोगों को धमकी दी कि जो भी इन्हें मदद करेगा, उनकी हत्या कर देंगे. इससे पहले प्रथम पक्ष द्वारा गोली से घायल मो. साकिम के पिता मो. जमाल के आवेदन पर कुल 18 लोगों के खिलाफ नामजद और 20-23 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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