पूर्णिया : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने व्यक्ति विशेष को जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति देने तथा लाइसेंस में अनुमंडल स्तर पर आरक्षण के प्रावधान को पुनर्स्थापित कर दिया गया है. नयी अनुज्ञप्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को दिया जाना है.
डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आरक्षण रोस्टर प्रकाशन अनुमंडलीय कार्यालय के सूचना पट पर करने का निर्देश दिया है. नई अनुज्ञप्ति की रिक्ति के अनुसार अनुमंडल कार्यालय में विहित प्रपत्र में 29 मई से 15 जून तक आवेदन लिया जायेगा. प्राप्त आवेदनों को एसडीओ जांचोपरांत अभिलेख बद्ध कर जिला आपूर्ति कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे. आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गयी है. कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जायगी.
आवंटन में स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की सहयोग समितियां, पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियां, शिक्षित बेरोजगार, संबंधित पंचायत, वार्ड के निवासी या कंप्यूटर ज्ञान रखनेवाले को प्राथमिकता दी जायेगी. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल में दुकान आवंटित नहीं की जायेगी.