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रूपौली विधायक बीमा भारती को हत्या मामले में समन जारी

पूर्णिया कोर्ट : 12 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी के न्यायालय ने रूपौली विधायक बीमा भारती के अलावा मोटका अवधा व महावीर मंडल को समन जारी करते हुए अभियुक्त बनाया है. 06 मई, 2005 को भिट्ठा निवासी चंचल पासवान की हत्या हुई थी. इस मामले में […]

पूर्णिया कोर्ट : 12 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी के न्यायालय ने रूपौली विधायक बीमा भारती के अलावा मोटका अवधा व महावीर मंडल को समन जारी करते हुए अभियुक्त बनाया है. 06 मई, 2005 को भिट्ठा निवासी चंचल पासवान की हत्या हुई थी. इस मामले में मृत चंचल की पत्नी सोनिया देवी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

विधायक बीमा भारती…
पुलिस ने अनुसंधान के दौरान विधायक बीमा भारती, महावीर मंडल व मोटका अवधा को साक्ष्य के अभाव में आरोप पत्र से अलग रखा था. इस मामले का विचारण बहरहाल श्री त्रिपाठी के न्यायालय में चल रहा है. अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता अवधेश तिवारी ने न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन गवाही में आये तथ्यों के आलोक में दिया था. इसमें बीमा भारती व अन्य को अभियुक्त के रूप में सम्मिलित करने का आवेदन दिया गया. इसमें उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त तीनों को अभियुक्त बनाते हुए विचारण के लिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया है.
खाना खाने के दौरान की गयी थी हत्या
सूचिका सोनिया देवी के अनुसार, 06 मई, 2005 की रात 09 बजे जब उनके पति घर के बरामदे में बैठ कर खाना खा रहे थे, तो सभी अभियुक्तों ने उनकी हत्या कर दी थी. मामले में न्यायालय में गवाह के रूप में गवाह नंबर 06 स्वयं सूचिका सोनिया देवी, गवाह नंबर 07 मुकेश कुमार उर्फ मिक्की तथा गवाह नंबर 08 सरिता कुमारी उर्फ सन्नी कुमारी ने उपरोक्त सहित अन्य नामजद के घटना में संलिप्तता की बात कही थी.

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