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पूर्व मुखिया व वार्ड सदस्य को दो बार इंदिरा आवास

केनगर : परोरा पंचायत के पूर्व मुखिया हरिलाल राम द्वारा नियम-कायदे की धज्जी उड़ाते हुए अवैध तरीके से दो बार इंदिरा आवास योजना का लाभ प्राप्त किया गया है. इतना ही नहीं पूर्व मुखिया के चचेरे भाई व पूर्व वार्ड सदस्य विकास राम ने भी दो बार इस योजना का लाभ लिया है. मिली जानकारी […]

केनगर : परोरा पंचायत के पूर्व मुखिया हरिलाल राम द्वारा नियम-कायदे की धज्जी उड़ाते हुए अवैध तरीके से दो बार इंदिरा आवास योजना का लाभ प्राप्त किया गया है. इतना ही नहीं पूर्व मुखिया के चचेरे भाई व पूर्व वार्ड सदस्य विकास राम ने भी दो बार इस योजना का लाभ लिया है. मिली जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2003-04 में तत्कालीन बीडीओ अभय कुमार सिंह के कार्यकाल में रंजू देवी पति हरिलाल राम ने प्रथम बार इंदिरा आवास योजना का निर्धारित 20 हजार रुपये पूर्ण आवास अनुदान लाभ लिया.

वर्ष 2011 में हरिलाल राम परोरा पंचायत के मुखिया निर्वाचित हुए और अपने कार्यकाल के वित्तीय वर्ष 2012 -13 में तत्कालीन बीडीओ चंद्र किशोर सिंह की कार्य अवधि में बीपीएल संख्या 630 के आधार पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा परोरा से खाता संख्या 4702 के माध्यम से पत्नी रंजू देवी एवं स्वयं के नाम से अवैध ढंग से इंदिरा आवास योजना का 45 हजार रुपये दोबारा लाभ ले लिया. मुखिया के चचेरे भाई विकास राम ने वित्तीय वर्ष 2008-09 में पत्नी सोनी देवी एवं स्वयं के संयुक्त नाम से क्रमांक संख्या 271, अभिलेख संख्या 1634 के तहत 35 हजार रुपये इंदिरा आवास योजना का लाभ प्राप्त किया.

पुन: वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्व वार्ड सदस्य ने अपने कार्यकाल में ही बीपीएल संख्या 213 के आधार पर पत्नी सोनी देवी और स्वयं के नाम से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा परोरा के खाता संख्या 4719 से अवैध तरीके से 45 हजार रुपये इंदिरा आवास योजना का दोबारा लाभ ले लिया है. चर्चा है कि पूर्व मुखिया ने अपने कार्य अवधि में पंचायत के दर्जनों लाभ प्राप्त पूर्व लाभुकों से साठ-गांठ कर उन्हें अवैध रूप से इंदिरा आवास योजना का दोबारा लाभ पहुंचाया है.

पूर्व मुखिया एवं पूर्व वार्ड सदस्य द्वारा दोबारा लिए गये इंदिरा आवास योजना के लाभ की जांच करायी जायेगी और आरोप सही साबित होते ही लाभुक तथा संलिप्त कर्मियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई होगी.
मनीष कुमार सिंह, बीडीओ, केनगर

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