पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक के न्यायालय ने सदर थाना क्षेत्र के ऐना महल निवासी पवन उरांव उर्फ नट्टा उरांव को दुष्कर्म के आरोप में 10 वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है. मामला तीन वर्ष पुराना है, जिसमें सदर थाना कांड संख्या 338/13 दर्ज किया गया था. मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 1116/13 के तहत किया गया. दरअसल अशोक उरांव जो ऐना महल का ही रहने वाला है,
की तीन वर्ष की अबोध और गूंगी-बहरी बच्ची को अभियुक्त ने घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया. दुष्कर्मी उसे घर से उठा कर बगल के ढैंचा खेत में ले गया और नापाक घटना को अंजाम दिया. घटना में बालिका गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. उसके बाद वह जोर-जोर से रोने लगी तो पवन उरांव उसे गोद में उठा कर घर के पास बांस बगीचा में ले जाकर छोड़ दिया. तब सूचक अशोक उरांव का पड़ोसी मिंटू कुमार ने देखा और सारे मुहल्लेवासी को सूचित किया
पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले में सहायक लोक अभियोजक रमाकांत ठाकुर ने साक्ष्य प्रस्तुत किया और अंतत: न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा सुनाया. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. न्यायालय ने अभियुक्त को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं चुकाने पर सजा की अविध में दो वर्ष का इजाफा हो जायेगा.