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होटल में परोसी गयी शराब तो होगी कार्रवाई : एसपी

निर्देश. नयी उत्पाद नीित के तहत 42 की हुई िगरफ्तारी मद्य िनषेध अिभयान के तहत जगह-जगह पुलिस अिभयान चलाकर शराब व शरािबयों की तलाश में जुटी है. अिभयान के तहत अब तक िजले में 42 लोगों को िगरफ्तार कर जेल भेज िदया गया है. पूर्णिया : 01 अप्रैल से मद्य निषेध अभियान में जिला पुलिस […]

निर्देश. नयी उत्पाद नीित के तहत 42 की हुई िगरफ्तारी

मद्य िनषेध अिभयान के तहत जगह-जगह पुलिस अिभयान चलाकर शराब व शरािबयों की तलाश में जुटी है. अिभयान के तहत अब तक िजले में 42 लोगों को िगरफ्तार कर जेल भेज िदया गया है.
पूर्णिया : 01 अप्रैल से मद्य निषेध अभियान में जिला पुलिस ने अब तक 42 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. राज्य सरकार द्वारा लागू पूर्ण शराबबंदी को अक्षरश: सरजमीं पर उतारा जा रहा है. शराबबंदी अभियान में खलल डालने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी.
उक्त जानकारी देते हुए एसपी निशांत कुमार तिवारी ने बताया कि मद्य निषेध अभियान में कुल दर्ज प्राथमिकी की संख्या 41 है. वहीं अब तक बरामद विदेशी शराब 569.71 लीटर और देशी शराब 652.745 लीटर एवं महुआ शराब 368 लीटर है. बताया कि 435 लीटर अर्ध निर्मित महुआ शराब को नष्ट किया जा चुका है.
एसपी श्री तिवारी ने बताया कि नेपाल हो या बंगाल, वहां से शराब पीकर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों के खिलाफ भी उत्पाद अधिनियम के तहत ही कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए ब्रेथ एनलाइजर मशीन का सहारा लिया जा रहा है. बताया कि ब्रेथ एनलाइजर जांच के आधार पर अब तक 03 कांड दर्ज हो चुके हैं और 04 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है. उन्होंने बताया कि अब तक बायसी अनुमंडल के तीन थाना में ब्रेथ एनलाइजर मुहैया करा दिया गया है.
जबकि अभी भी 10 अदद ब्रथ एनलाइजर की आवश्यकता है. एसपी श्री तिवारी ने बताया कि मद्य निषेध अभियान में होटल व्यवसायी पूरा सहयोग कर रहे हैं. होटल प्रबंधन द्वारा ग्राहकों के शराब के सेवन की तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस को देने की सहमति दी गयी है.
उन्होंने बताया कि किसी भी होटल में शराब पीने को लेकर प्रबंधन द्वारा ग्राहकों के साथ संलिप्तता उजागर होने पर प्रबंधन के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. कहा कि निजी वाहन से लेकर ट्रक और एंबुलेंस तथा बसों पर भी निगाह रखी जा रही है. किसी भी सूरत में शराब की तस्करी बरदाश्त नहीं की जायेगी.

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