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पति को आजीवन कारावास

पूर्णिया कोर्ट : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने जिले के बायसी थाना क्षेत्र के बरैली में चार साल पूर्व हुए बीबी अशरफी की हत्यारे पति मो अकील को शुक्रवार को आजीवन कारावास तथा दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. 06 नवंबर 2012 को बायसी थाना के बरैली इलाके में मो अकील ने […]

पूर्णिया कोर्ट : पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसिला प्रसाद त्रिपाठी ने जिले के बायसी थाना क्षेत्र के बरैली में चार साल पूर्व हुए बीबी अशरफी की हत्यारे पति मो अकील को शुक्रवार को आजीवन कारावास तथा दस हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. 06 नवंबर 2012 को बायसी थाना के बरैली इलाके में मो अकील ने रात के 01 बजे गला दबा कर मार डाला था. पुलिस ने इस संबंध में बायसी थाना कांड संख्या 231/2012 दर्ज कर लिया था एवं अभियुक्त पति मो अकील को गिरफ्तार किया था.
मामले में न्यायालय द्वारा सत्रवाद 627/2013 के तहत विचारण में सहायक लोक अभियोजक राहुल राजा ने साक्ष्य प्रस्तुत किया था. घटना की तिथि को सूचक मो सैयद की बहन, जिसकी शादी घटना से 18 से 20 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसे दो बच्ची भी थी, उसे वर्ष भर पूर्व पिता के हिस्से से प्राप्त जमीन को बेच कर प्राप्त हुए रुपये से अपने पति को दे दी थी. बश अब मो अकील उसे अपनी मां के हिस्से की भी जमीन बेच कर रुपया लाने के लिए कहता था, जिसकी पूर्ति नहीं होना ही घटना घटित होने का कारण बना.

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