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पांच मई तक पूर्णिया सेंट्रल जेल में रहेंगे पप्पू देव

पूर्णिया कोर्ट : सिविल कोर्ट में बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अवधेश कुमार के न्यायालय में दो मुकदमे में पप्पू देव का रिमांड किया गया. इसमें केहाट थाना कांड संख्या 10/95 अंतर्गत धारा 364/120(बी) भारतीय दंड विधान, जिसमें पंकज कुमार पाल के अपहरण से संबंधित मामला शामिल है. मामला 20 वर्ष पुराना है. घटना 04 […]

पूर्णिया कोर्ट : सिविल कोर्ट में बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अवधेश कुमार के न्यायालय में दो मुकदमे में पप्पू देव का रिमांड किया गया. इसमें केहाट थाना कांड संख्या 10/95 अंतर्गत धारा 364/120(बी) भारतीय दंड विधान, जिसमें पंकज कुमार पाल के अपहरण से संबंधित मामला शामिल है. मामला 20 वर्ष पुराना है. घटना 04 जनवरी 1995 को घटी थी, जिसमें आरंभ में अज्ञात प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. बाद में अनुसंधान में पप्पू देव का नाम जुट गया था, जबकि दूसरा मामला 21 वर्ष पुराना है. इसमें धमदाहा थाना कांड संख्या 76/94 दर्ज किया गया था.

मामले में धारा 307 भादवि तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 लगा था. इसमें बूटन सिंह, मनोज सिंह, टोला सिंह सहित कई लोगों का नाम दर्ज है, जिसमें नाजायज मजमा बना कर गोली-बारूद चलाने का आरोप लगाया गया था. दोनों मामले में दौरा सुपुर्द किया गया व मामला सेशन में भेजा गया. अगली तिथि 04 मई 2016 को तय की गयी है.

कोर्ट में पेशी के बाद सीजेएम के आदेश पर पप्पू देव को पूर्णिया सेंट्रल जेल भेज दिया गया. जेल अधीक्षक जवाहर लाल प्रभाकर ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार पप्पू देव की 04 व 05 मई को कोर्ट में पेशी होनी है. इसके बाद ही कोर्ट के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई भी की जायेगी. फिलहाल उन्हें जेल के 11 नंबर वार्ड में रखा गया है.

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