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बुच्चन यादव को शस्त्र अधिनियम में सजा

पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक की अदालत ने बड़हरा थाना के मौजमपट्टी गांव निवासी बुच्चन यादव उर्फ ब्रज किशोर यादव को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आठ वर्ष छह माह की सजा सुनायी तथा आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला करीब आठ वर्ष चार माह पुराना […]

पूर्णिया कोर्ट : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र रजक की अदालत ने बड़हरा थाना के मौजमपट्टी गांव निवासी बुच्चन यादव उर्फ ब्रज किशोर यादव को शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आठ वर्ष छह माह की सजा सुनायी तथा आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला करीब आठ वर्ष चार माह पुराना है. मामले में बड़हरा थाना कांड संख्या 139/2007 दर्ज किया गया था. इसके सूचक थानाध्यक्ष थे. इसका विचारण सत्रवाद संख्या 1130/2007 के तहत चला.
कारबाइन व अन्य सामान हुए थे बरामद : 23 अक्टूबर 2007 को रघुवंश नगर बांध के पास बुच्चन यादव के पास से एक कारबाइन व अन्य सामान बरामद किया गया था. अगले दिन अर्थात 24 अक्टूबर 2007 को उसको पुलिस द्वारा रिमांड कर न्यायालय से जेल भेज दिया गया. उस समय से ही बुच्चन यादव जेल में है तथा करीब-करीब सजा का पूरा समय कारा में रहने के कारण समायोजित हो जायेगा.
मामले में न्यायालय द्वारा 25(एक) ए बी में तीन वर्ष की सजा तथा तीन हजार रुपये जुर्माना तथा 26(2) शस्त्र अधिनियम की धारा में आठ वर्ष छह माह की सजा तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. मामले में सहायक लोक अभियोजक रमाकांत ठाकुर थे तथा बचाव पक्ष के विप्लव किशोर प्रसाद, सुधीर कुमार व मिथिलेश झा थे.

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