हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास पूर्णिया कोर्ट. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार झा की ओर से मधेपुरा जिला के सीताराम यादव, लाल मोहन यादव, रमेश यादव तथा बेचन यादव को तीन व्यक्तियों की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही सभी चार दोषियों को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के लिए 07 वर्ष की सजा सुनायी गयी. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी. इस मामले के अन्य 02 अभियुक्त मुकेश कुमार तथा जंगल मंडल को निर्दोष पाते हुए रिहा करने का आदेश दिया. मामला सत्रवाद संख्या 433/13 के तहत विचारित हुआ था. मामले के सूचक प्रकाश टुडू उर्फ पक्का टुडू ने बड़हरा थाना कांड संख्या 215/12 दर्ज करवाते हुए आवेदन दिया था कि 04 नवंबर 2012 को भतसारा गांव में उक्त अभियुक्तों की ओर से आदिवासियों की जमीन पर हथियार सहित हमला कर दिया था, जिसमें राकेश टुडू, करण टुडू तथा मंजू मरांडी की हत्या कर दी गयी. इस घटना में उक्त हमलावरों ने तल्लू हांसदा, तलवा हांसदा, दासो टुडू तथा गुरमा मुर्मू बुरी तरह से घायल कर दिया था. मामले में विशेष लोक अभियोजन अरुण कुमार पासवान ने अभियोजन के तरफ से 19 साक्ष्यों को प्रस्तुत किया तथा सारे तथ्यों का गहन अध्ययन किया गया तथा उपलब्ध सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया.
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हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास
हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास पूर्णिया कोर्ट. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार झा की ओर से मधेपुरा जिला के सीताराम यादव, लाल मोहन यादव, रमेश यादव तथा बेचन यादव को तीन व्यक्तियों की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही सभी चार दोषियों को 10 हजार रुपये का […]
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