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धान अधप्रिाप्ति का लक्ष्य 58,500 मैट्रिक टन नर्धिारित

धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 58,500 मैट्रिक टन निर्धारित – न्यूनतम समर्थन मूल्य 1410 रुपये प्रति क्विंटल – ग्रेड ए की कीमत होगी 1450 रुपये प्रति क्विंटल – धान बेचने के लिए एक सप्ताह करना होगा किसानों को इंतजार – आरटीजीएस के माध्यम से होगा धान की कीमत का भुगतान प्रतिनिधि, पूर्णियाजिले में धान अधिप्राप्ति का […]

धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 58,500 मैट्रिक टन निर्धारित – न्यूनतम समर्थन मूल्य 1410 रुपये प्रति क्विंटल – ग्रेड ए की कीमत होगी 1450 रुपये प्रति क्विंटल – धान बेचने के लिए एक सप्ताह करना होगा किसानों को इंतजार – आरटीजीएस के माध्यम से होगा धान की कीमत का भुगतान प्रतिनिधि, पूर्णियाजिले में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित हो चुका है. पैक्सों, व्यापार मंडल व एसएफसी द्वारा कुल 58,500 मैट्रिक टन धान की खरीद की जायेगी. धान खरीद के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने का काम तेजी से हो रहा है. इसके तहत कर्मियों का प्रशिक्षण व मिलरों से ट्रेनिंग प्रक्रिया पूर्ण होते ही धान की खरीद शुरू हो जायेगी. एक सप्ताह के भीतर धान खरीद शुरू हो जाने की संभावना है. धान अधिप्राप्ति के लिए 01 दिसंबर 2015 से 31 मार्च 2016 की तिथि निर्धारित की गयी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार के पत्रांक 4(4) 2014 पी-1 दिनांक 26 जून 2015 के द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2015-16 के अंतर्गत धान के साधारण ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1410 रुपये व ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. पैक्सों, व्यापार मंडल व एसएफसी द्वारा धान खरीद के बाद तत्काल भुगतान की व्यवस्था की गयी है. विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति योजना (डीसीपी) के तहत एसएफसी नोडल एजेंसी है. बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में खरीदे गये धान का बकाया नहीं रखा जायेगा तथा धान क्रय व्यवस्था की देखरेख के लिए सहकारिता विभाग द्वारा जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे. एक किसान से अधिकतम 100 क्विंटल की खरीद किसानों के ऑनलाइन पंजीयन आधारित डाटाबेस के आधार पर ही धान की खरीद होगी. सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन डाटाबेस संधारित होगा. डाटाबेस सहकारिता व कृषि विभाग द्वारा तैयार होगा. धान अधिप्राप्ति के तहत पंचायत स्तर पर पैक्स, प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल व अनुमंडल स्तर पर राज्य खाद्य निगम द्वारा एक किसान से अधिकतम 100 क्विंटल धान की खरीद की जायेगी. खरीद किये जाने वाले धान में 17 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होना चाहिए. आरटीजीएस से होगा भुगतानखरीदे गये धान की कीमत का भुगतान किसानों को तत्काल आरटीजीएस/एनइएफटी के माध्यम से किया जायेगा. इसके लिए किसानों का सहकारिता बैंक में खाता होना आवश्यक है. धान अधिप्राप्ति केंद्रों में धान बिक्री के लिए किसानों को उनकी पहचान का आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. इसमें भूमि संबंधी दस्तावेज, भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र, माल गुजारी रसीद, फोटो युक्त पहचान पत्र आदि शामिल है. सभी क्रय केंद्रों पर धान क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से नामों का मिलान करने के बाद ही धान की खरीद की जायेगी. टिप्पणी धान अधिप्राप्ति की आवश्यक प्रक्रिया के तहत कर्मियों का प्रशिक्षण व मिलरों से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है. प्रक्रिया पूर्ण होते ही अतिशीघ्र धान क्रय प्रारंभ हो जायेगा. वीरेंद्र ठाकुर, निदेशक, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

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