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जिले में कल होगा मतदान

जिले में कल होगा मतदानफोटो::::::::::::-विस चुनाव. प्रचार का थमा शोर, शराब बिक्री हुई बंद प्रतिनिधि, पूर्णियाजिले में गुरुवार को सुबह 07 बजे से शाम 05 बजे तक सात सीटों पर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान होगा. लिहाजा आदर्श आचार संहित के तहत मंगलवार को प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर रोक लग गयी. इससे […]

जिले में कल होगा मतदानफोटो::::::::::::-विस चुनाव. प्रचार का थमा शोर, शराब बिक्री हुई बंद प्रतिनिधि, पूर्णियाजिले में गुरुवार को सुबह 07 बजे से शाम 05 बजे तक सात सीटों पर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान होगा. लिहाजा आदर्श आचार संहित के तहत मंगलवार को प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर रोक लग गयी. इससे लोगों को काफी राहत मिली है. देर शाम तक चुनाव प्रचार की गूंज से लोगों को निजात मिली है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं. वहीं चुनाव प्रचार पर लगे ब्रेक ने प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ा दी है. इसके अलावा निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 05 नवंबर की शाम 05 बजे तक शराब बिक्री पर भी रोक लगा दी गयी है.यंत्रों का उपयोग हुआ वर्जितआदर्श आचार संहित के तहत सभी विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार थम गया है और प्रचार के लिए किसी भी प्रकार के यंत्रों के प्रयोग पर प्रत्याशी के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है.हालाकि प्रत्याशियों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें जन संपर्क करने की छूट है.वे लोगों से मिल कर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की रैली अथवा सभा की अनुमति नहीं है.ऐसा करने पर भी उनके विरुद्ध आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा सकती है.आखिरी मन बना रहे मतदाताचुनाव प्रचार के थमने से मतदाताओं को लउड स्पीकर के आवाज से काफी सुकून मिला है, लेकिन अब वे मतदान के लिए आखिरी मन बनाने में जुट गये हैं.यूं तो चुनाव प्रचार के दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपने-अपने विचार लोगों के समक्ष रखे हैं और लोगों ने उन्हें समर्थन का भरोसा भी दिलाया है.लेकिन आखिरी वक्त में लिया गया मतदाताओं का फैसला ही प्रत्याशियों के लिए अगले 05 साल तक की किस्मत निर्धारित करेगा.लिहाजा प्रत्याशियों की बेचैनी भी काफी बढ़ी हुई है.शराब बिक्री पर भी लगी रोकमंगलवार की शाम 05 बजे से 05 नवंबर की शाम 05 बजे तक को जिला प्रशासन ने शुष्क दिवस घोषित किया है.इस दौरान सभी प्रकार की शराब दुकानों को बंद रखने तथा शराब बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी बाला मुरूगन डी ने यह आदेश जारी किया है.जारी आदेश में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा 08 नवंबर को मतगणना तिथि के दिन भी शराब बिक्री प्रतिबंधित होगी.आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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