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सातवीं के छात्र को हॉस्टल में तीन घंटे तक पीटा
पूर्णिया: सेंट्रल पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में सातवीं के एक छात्र की शिक्षकों ने बुधवार को बर्बरता से पिटाई कर दी. छात्र का कसूर यह था कि उसने हॉस्टल के एक छात्र से हुए झगड़े की सूचना अररिया में रह रहे अपने अभिभावकों को दे दी. इससे नाराज स्कूल के निदेशक व वार्डन ने छात्र […]
पूर्णिया: सेंट्रल पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में सातवीं के एक छात्र की शिक्षकों ने बुधवार को बर्बरता से पिटाई कर दी. छात्र का कसूर यह था कि उसने हॉस्टल के एक छात्र से हुए झगड़े की सूचना अररिया में रह रहे अपने अभिभावकों को दे दी. इससे नाराज स्कूल के निदेशक व वार्डन ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी. तीन घंटे तक उसे कपड़े खोल कर रुक-रुक कर पीटा गया. बाद में सूचना मिलने पर अभिभावक पहुंचे व छात्र को लेकर चाइल्ड लाइन पहुंचे. गुरुवार को बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ने मामले की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.
अररिया निवासी देव नारायण मिश्र का है बेटा : अररिया जिले के रामपुर मोहनपुर निवासी देव नारायण मिश्र का पुत्र नितेश कुमार मिश्र शहर के रामबाग स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल में सातवीं का छात्र है. वह स्कूल के प्रभात कॉलोनी स्थित हॉस्टल में रहता है. नितेश ने बताया कि 19 जून को विद्यालय के एक छात्र से उसकी झड़प हुई थी. घटना की सूचना उसने मोबाइल से अपने घर पर दे दी. उसके पिता ने अपने बड़े लड़के को नितेश का हालचाल लेने हॉस्टल भेजा. इससे स्कूल के डायरेक्टर एसएन झा व हॉस्टल के वार्डन मो आलम बौखला गये.
पीड़ित बच्चे का लिया गया बयान : बुधवार की सुबह वार्डन और निदेशक ने नितेश को नग्न कर छड़ी से लगातार तीन घंटे तक पीटा. इस दौरान कई बार उसके शरीर पर पानी भी डाला गया. इतना ही नहीं, नौवीं व दसवीं कक्षा के दो छात्रों से भी उसकी पिटाई करवायी गयी. घटना की सूचना मिलते ही नितेश के पिता हॉस्टल पहुंचे. उसे लेकर चाइल्ड लाइन पहुंचे. चाइल्ड लाइन के सदस्य मो शहजादा हसन, मयूरेश गौरव आदि ने बताया कि पीड़ित बच्चे का बयान लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया. बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष प्रेमलता ने बच्चे के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.
पिटाई का आरोप निराधार : निदेशक
बच्चे की पिटाई के मामले को लेकर स्कूल के डायरेक्टर एसएन झा ने बताया कि बच्चे की मंशा पढ़ने की नहीं है. वह चौथी बार हॉस्टल से भागा था. उसे गुलाबबाग जीरो माइल के निकट पकड़ा गया. बच्चे के अभिभावक को तत्काल उसकी हरकत की सूचना दी गयी. बच्चे को हॉस्टल का बाउंड्री लांघने या भागने के दौरान गिरने आदि से चोट आयी होगी. पिटाई का आरोप को निराधार है. बच्चे को पीटना होता, तो उसकी हरकत की जानकारी अभिभावकों को नहीं दी जाती.
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