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164 के तहत बयान दर्ज कहा पति के पास जाऊंगी
पूर्णिया कोर्ट : शहर के चर्चित नर्तकी मामले में नर्तकी जहरी उर्फ चांदनी को प्रथम अपर सत्र न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान के लिए प्रस्तुत किया गया. न्यायालय ने उक्त नर्तकी को बयान के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को भेजा. जहां सीजेएम ने बयान के लिए न्यायिक दंडाधिकारी को […]
पूर्णिया कोर्ट : शहर के चर्चित नर्तकी मामले में नर्तकी जहरी उर्फ चांदनी को प्रथम अपर सत्र न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान के लिए प्रस्तुत किया गया. न्यायालय ने उक्त नर्तकी को बयान के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को भेजा. जहां सीजेएम ने बयान के लिए न्यायिक दंडाधिकारी को भेज दिया. यहां नर्तकी का बयान कलमबद्ध किया गया.
नर्तकी ने घटना के बाबत बताया कि स्टेज प्रोग्राम कर रही थी. पैर लहंगा में फंस गया. स्टेज से नीचे उतरी. तभी तीन युवक वहां आये. एक ने बायीं गरदन, दूसरे ने दायीं और तीसरे युवक ने मुंह दबा दिया. इस बीच मेरे दांत काट लेने पर मुङो लाठी से मारने लगे. उन्होंने दुष्कर्म का प्रयास भी किया. चांदनी ने कहा कि वह अपने पति के घर जाना चाहती है.
गौरतलब है कि मामला में धमदाहा थाना कांड संख्या 319/14 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के अलावा पोक्सा प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सूअल ऑफेन्सेस एक्ट 2012 लगाया गया है. उक्त धारा के मामले को देखने के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश को शक्ति प्रदान की गयी है. बयान के बाद नर्तकी को महिला हेल्प लाइन के अल्पावास गृह में भेज दिया गया.
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