पूर्णियाः लोकसभा आम निर्वाचन 2014 के अवसर पर विधि व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर में दो सौ मीटर परिधि में दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है.
इस आदेश के तहत समाहरणालय परिसर के दो सौ मीटर परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे. लोकसभा का नामांकन सेल के प्राधिकृत कर्मी पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा. समाहरणालय गेट के दो सौ मीटर अंदर वाहन का पार्किग, वीडियो संचार वाहन का परिचालन पर रोक रहेगी. जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ जहां नामांकन कक्ष बनाया गया है में मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी.
दो सौ मीटर परिधि में घातक आगAेयास्त्र, लाठी, भाला, पटाखा, तीर-धनुष एवं अन्य घातक हथियार लेकर चलना पूर्ण वजिर्त होगा. यह आदेश 29 मार्च से नामांकन की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति दंड के भागी होंगे.