भागलपुर सृजन घोटाला मामले में विभिन्न बैंकों से राशि वसूली के लिए चल रहे नीलामपत्र वाद में दिये गये आदेश को चुनौती देते हुए बैंक ऑफ इंडिया की भागलपुर शाखा ने हाइकोर्ट में मामला दर्ज कराया था. इसे हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने बताया कि अब नीलाम पत्र पदाधिकारी से अनुरोध किया जायेगा कि बैंक ऑफ इंडिया की भागलपुर शाखा से 2.91 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया जाये. इसे लेकर नीलाम पत्र पदाधिकारी सह उपविकास आयुक्त को पत्र भेजा जायेगा.
कल्याण व स्वास्थ्य विभाग की सृजन घोटाला मामले में गयी राशि वापस नहीं करने के मामले में फरवरी 2020 को बैंकों को यह आदेश जारी हुआ था कि वह 30 दिनों के भीतर कल्याण विभाग व स्वास्थ्य विभाग को राशि की वापसी करे. यह आदेश बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया व इंडियन बैंक को नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया था. लेकिन राशि की वापसी बैंकों द्वारा नहीं किये जाने पर बैंकों को नोटिस भेज कर दोबारा सुनवाई की जा रही है.
स्वास्थ्य विभाग का लगभग 44.83 लाख और कल्याण विभाग 221 करोड़ के घोटाले के मामले में यह सुनवाई हो रही है. इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है. घोटाले के इस मामले में विभिन्न सरकारी विभागों के बैंक खाते से राशि की हेराफेरी कर घोटाले को अंजाम दिया गया था. वर्ष 2017 में यह मामला पकड़ में आ गया और बारी-बारी से संबंधित विभागों ने प्राथमिकी दर्ज करायी. फिर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया.
अब की जायेगी वापसी की अर्जी
जिला कल्याण विभाग को राशि वापस करने के नीलाम पत्र पदाधिकारी के आदेश को दी गयी थी चुनौती
जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा, अब नीलाम पत्र पदाधिकारी से किया जायेगा राशि वापस कराने का अनुरोध
वर्ष 2017 में सृजन घोटाला का मामला पकड़ में आया था, फिर दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी