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बिहार में पुरानी गाड़ियों के लिए खुलेंगे स्क्रैप सेंटर, जून से लिया जायेगा आवेदन, रोजगार का होगा सृजन

सेंटर से अनफिट व पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप केंद्र पर नष्ट होने पर वाहन मालिकों को छूट का लाभ मिलेगा. गैर व्यावसायिक गाड़ियों के लिए नयी गाड़ी की खरीद पर टैक्स में 25 प्रतिशत जबकि व्यावसायिक गाड़ियों के मामले में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

पटना. राज्य में पुरानी और अनफिट गाड़ियों के लिए स्क्रैप सेंटर खोला जायेगा. इसको लेकर जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा, जिसमें आमलोग की भागीदारी होगी. परिवहन विभाग ने इस योजना के तहत काम पूरा कर लिया है. वहीं, स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए आम लोगों के लिए रोजगार सृजन हो सकेगा. सेंटर से अनफिट व पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप केंद्र पर नष्ट होने पर वाहन मालिकों को छूट का लाभ मिलेगा. गैर व्यावसायिक गाड़ियों के लिए नयी गाड़ी की खरीद पर टैक्स में 25 प्रतिशत जबकि व्यावसायिक गाड़ियों के मामले में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

सेंटर खोलने के लिए 11 लाख रुपये खर्च करने होंगे

विभागीय सूत्रों के अनुसार, स्क्रैप सेंटर के लिए इच्छुक आवेदकों को करीब 11 लाख रुपये खर्च करने होंगे. इसमें 10 लाख बैंक गारंटी ली जायेगी. इसके अलावा एक लाख रुपये निबंधन फीस देनी होगी. कबाड़ केंद्र खोलने की मंजूरी 10 वर्षों के लिए दी जायेगी, जिसे बाद में अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा. परिवहन विभाग कबाड़ केंद्रों की निगरानी करेगा ताकि गाड़ियों के नष्ट होने की प्रक्रिया पारदर्शी हो.

यह गाड़ियां की जायेगी स्क्रैप

  • – परिवहन विभाग के द्वारा अनफिट करार दी गयी गाड़ियां

  • – 15 साल पुरानी व्यावसायिक या 20 वर्ष से अधिक पुरानी निजी गाड़ियां

  • – अगलगी और दुर्घटना के बाद बेकार हो चुकीं गाड़ियां

गाड़ी मालिकों देना होगा शपथ-पत्र

स्क्रैप केंद्र पर गाड़ियों को नष्ट कराने से पहले उसकी पूरी तरह जांच की जायेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि गाड़ी चोरी की न हो. इसके लिए गाड़ियों की पुलिस के स्तर पर जांच की जायेगी.अपराध रिकार्ड ब्यूरो के दस्तावेज से स्क्रैप की जानी वाली गाड़ियों के नंबर का मिलान भी किया जायेगा. वहीं, गाड़ी मालिकों को ऑनर बुक के साथ स्व-अभिप्रमाणित शपथ पत्र भी देना होगा कि नष्ट होने वाली गाड़ी उनकी ही है.

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