Bihar : जेल गये शराबियों पर सरकार ही नहीं परिजन भी दिखा रहे सख्ती, सजा पूरी होने पर भी नहीं आ रहे छुड़ाने

शराबबंदी कानून के तहत धारा 37 के तहत पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े गये लोगों को दो से चार हजार रुपये जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान है. इनमें से करीब 300 लोगों को रिपीट ऑफेंडर यानी दोबारा शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया है

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 13, 2022 5:33 AM

पटना. बिहार में आदतन शराब पीने वालों से राज्य सरकार ही नहीं उनके परिवार के सदस्य भी तंग हैं. बांका में ऐसे ही एक आरोपित रजनीश रंजन चौधरी के पिता और पत्नी ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान मात्र दो हजार रुपये का जुर्माना तो भरा नहीं, उल्टे लंबी अवधि के लिए जेल भेजने की गुहार भी लगा दी.

जुर्माना नहीं भरने पर जेल भेज दिया गया

वहीं, भागलपुर में पहली बार शराब पीने के आधा दर्जन से अधिक आरोपितों का जुर्माना नहीं भरने पर जेल भेज दिया गया. यही नहीं, एक महीने की निर्धारित सजा अवधि पूरी होने के बाद भी उनके घर वाले जान बूझ कर जेल से निकालने का प्रयास नहीं कर रहे, जबकि स्थानीय प्रशासन लगातार उनके परिजनों से संपर्क में है. मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि लगभग जिलों से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं.

दूसरी बार शराब पीने के 300 आरोपितों को मिली एक साल की जेल

आयुक्त ने बताया कि संशोधित शराबबंदी कानून के तहत धारा 37 के तहत पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े गये लोगों को दो से चार हजार रुपये जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान है. इनमें से करीब 300 लोगों को रिपीट ऑफेंडर यानी दोबारा शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया है, जिनको न्यायालय ने एक-एक साल की सजा सुनाई.

14544 पर करें निबंधन से जुड़ी शिकायतें

निबंधन विभाग ने मुख्यालय स्तर पर शिकायत प्राप्त करने को लेकर टॉल फ्री नंबर 14544 शुरू कर दिया है. कोई भी व्यक्ति कार्यालय अवधि में टॉल फ्री सहित विभाग के दो अन्य नंबरों 0612-2215195 और 2230876 पर रजिस्ट्री कार्यालयों में डीड रजिस्ट्री, अभिलेखागार सहित कार्यालयों से जुड़ी अन्य शिकायतें दर्ज करा सकता है. उनकी शिकायतों पर मुख्यालय के स्तर पर जांच कर कार्रवाई की जायेगी.

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कंप्लायंस भी दिया जायेगा

शिकायतकर्ता को कंप्लायंस भी दिया जायेगा. आयुक्त ने बताया कि दस्तावेज निबंधन को लेकर पक्षकारों व अन्य संबंधितों को निबंधन कार्यालय तक लाने-ले जाने के लिए ‘ रजिस्ट्री शटल’ वाहन की सुविधा पटना के बाढ़ और बिक्रम तथा मुजफ्फरपुर के पारू और कटरा अवर निबंधन कार्यालयों में शुरू कर दी गयी है. 19 सितंबर से यह सेवा पूरे बिहार के रजिस्ट्री कार्यालयों में उपलब्ध होगी.

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