पैक्स से एसएफसी को लॉट में गेहूं आपूर्ति की बाध्यता खत्म

गेहूं संग्रहण केंद्रों से एसएफसी में लॉट में गेहूं जमा करने की बाध्यता खत्म कर दी गयी है. अब पैक्स या व्यापार मंडल जितनी मात्रा में चाहे, एसएफसी को गेहूं की आपूर्ति कर सकते हैं.

– खाद्य व आपूर्ति विभाग के सचिव ने राज्य के सभी डीएम को भेजा पत्र संवाददाता, पटना गेहूं संग्रहण केंद्रों से एसएफसी में लॉट में गेहूं जमा करने की बाध्यता खत्म कर दी गयी है. अब पैक्स या व्यापार मंडल जितनी मात्रा में चाहे, एसएफसी को गेहूं की आपूर्ति कर सकते हैं. एक क्विंटल से अधिक एसएफसी को गेहूं की आपूर्ति की जा सकती है. इससे पैक्स व व्यापार मंडलों के पास जल्द ही पैसे आ जायेंगे. इससे किसानों को जल्द भुगतान हो सकेगा. फिर दूसरे किसानों से गेहूं की खरीदारी और फिर उनको भी भुगतान जल्द हो पायेगा. खाद्य व आपूर्ति विभाग के सचिव ने इस संबंध में राज्य के सभी डीएम को पत्र जारी किया है. दरअसल, पैक्स या व्यापार मंडल एसएफसी को लॉट में गेहूं की आपूर्ति करते थे. एक लॉट में 290 क्विंटल गेहूं होता है. एक लॉट में 290 क्विंटल गेहूं एसएफसी सप्लाइ करने की बाध्यता थी. इसे अब खत्म कर दिया गया है. सहकारिता विभाग ने गेहूं की कम खरीद की समीक्षा की थी. इसमें पाया था कि लाॅट वार गेहूं की सप्लाइ से पैक्स व व्यापार मंडलों को कैश क्रेडिट राशि का चक्रीय उपयोग करने में बाधा आ रही है. इस कारण सहकारिता विभाग ने लॉट में गेहूं सप्लाइ करने के प्रावधान को शिथिल करने का अनुरोध किया था.

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By Prabhat Khabar News Desk

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