अब पटना की सड़कों और नालों में गोबर फेंकना पड़ेगा महंगा, लगेगा इतना जुर्माना

मवेशी पालकों द्वारा गोबर को सड़क पर या नाला में फेंकने पर 500 रुपया जुर्माना लगेगा. निगम की ओर से इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी है. इसे लेकर 25 जून को निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया जायेगा.

By Prabhat Khabar | June 22, 2021 9:56 AM

पटना. मवेशी पालकों द्वारा गोबर को सड़क पर या नाला में फेंकने पर 500 रुपया जुर्माना लगेगा. निगम की ओर से इसे सख्ती से लागू करने की तैयारी है. इसे लेकर 25 जून को निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया जायेगा.

इसके अलावा अन्य 10 प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी. बैठक में निगम क्षेत्र में कचरा प्रबंधन के तहत मवेशी पालकों के द्वारा गोबर को अन्यत्र फेंकने वाले के खिलाफ जुर्माना लगाने पर निर्णय लिया जाना है.

निगम की ओर से 21 जनवरी 2021 को निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन बैठक में उपस्थित सांसद रामकृपाल यादव ने इसका विरोध करते हुए जुर्माना राशि पर पुनर्विचार करते हुए इसके लिए व्यवस्था करने की बात कही थी. इससे यह प्रस्ताव लागू नहीं हुआ. फिर से इस प्रस्ताव को लागू करने की तैयारी है.

इसके अलावा बैठक में डीलक्स व अन्य शौचालयों के रख-रखाव के लिए टेंडर करने, वार्ड संख्या 61 में रानीपुर काली स्थान व मेंहदीगंज के निकट हाइयील्ड बोरिंग लगाने, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार व पटना नगर निगम की परिसंपत्तियों का प्रावधानों के अालोक में सक्षम स्वीकृति पर निर्णय लिया जायेगा.

Posted by Ashish Jha

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