सूची सौंपने के बाद भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा -आपत्ति दर्ज नहीं की

भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में प्रकाशित नहीं की गयी है, वैसे छूटे हुए मतदाताओं में से किसी भी एक मतदाता का आवेदन राजनीतिक दलों द्वारा जमा नहीं कराया गया है.

अब तक 18 वर्ष के 19186 नये वोटरों ने नाम शामिल कराने के लिए किया आवेदन संवाददाता,पटना भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में प्रकाशित नहीं की गयी है, वैसे छूटे हुए मतदाताओं में से किसी भी एक मतदाता का आवेदन राजनीतिक दलों द्वारा जमा नहीं कराया गया है. राजनीतिक दलों को 65 लाख ड्राफ्ट सूची से बाहर होनेवाले वोटरों की लिस्ट सौंप दी गयी है. राजनीतिक दलों के पास अपने रजिस्टर्ड एक लाख 60 हजार राजनीतिक कार्यकर्ता (बीएलए) हैं. इधर , आयोग ने बताया है कि बुधवार तक राज्य भर से 18 वर्ष से अधिक उम्र के 19186 मतदाताओं ने वोटरलिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन पत्र जमा कराया है. इसके अलावा ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के आधार पर पिछले सात दिनों के दौरान अब तक कुल 3659 मतदाताओं द्वारा नाम शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए सीधे आवेदन दिया है. चुनाव आयोग बार -बार कह रहा है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कोई भी योग्य मतदाता छूटने ना पाये और कोई भी अयोग्य मतदाता जुड़ने न पाये. एक अगस्त को जारी की गयी बिहार की प्रारूप मतदाता सूची में कोई भी त्रुटि दूर करने के लिए अपने दावे और आपति दर्ज करें.अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति नहीं दर्ज की है.

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Published by: Rakesh ranjan

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