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Lockdown In Bihar : लॉकडाउन के दौरान क्या रहेगा बंद, किसे मिलेगी छूट, जानिये बिहार सरकार की ओर से क्या है गाइडलाइन

कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए बिहार में लगातार दूसरे साल बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाने का एलान किया है. बिहार में लॉकडाउन 5 मई की सुबह से 15 मई तक लगाया गया है.

पटना. कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए बिहार में लगातार दूसरे साल बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाने का एलान किया है. बिहार में लॉकडाउन 5 मई की सुबह से 15 मई तक लगाया गया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी है. गाइडलाइन के अनुसार अगले 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. सरकार ने कुछ चीजों की छूट दी है. जानिये लॉकडाउन को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइंस में क्या सब कहा गया है.

सरकार की गाइडलाइंस

  • राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे. सभी दुकानें बंद रहेगी.

  • पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग को मिलेगी छूट. अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी.

  • बैंकिग, बीमा, ATM,औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी.

  • किराना यानि खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी.

  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग औऱ दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी.

  • रेस्टोरेंट औऱ खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी. सिर्फ होम डिलेवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकानों को खोला जा सकता है.

  • सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे.

  • सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा.

  • हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा, लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे.

शादी की देनी होगी जानकारी

सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा. शादी-ब्याह होगा लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा. शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी. किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पायेंगे. अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पायेंगे.

एयरपोर्ट, स्टेशन जाने की होगी छूट

जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी. आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा. एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी, लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये. अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी.

Posted by Ashish Jha

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