रेरा की सख्ती: ग्राहकों के 82 लाख ब्याज के साथ लौटाये अग्रणी ग्रुप, अग्रणी ग्रुप के खिलाफ रेरा में 1319 आवेदन

Bihar News अग्रणी ग्रुप के खिलाफ बिहार रेरा में 1319 आवेदन दिये गये हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है. यह रेरा में मिले कुल आवेदनों का करीब 80 फीसदी है. अग्रणी ग्रुप से जुड़े कई मामलों में रेरा ने अब तक कंपनी को 250 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ग्राहकों को ब्याज सहित वापस लौटाने का निर्देश दिया है.

By Prabhat Khabar | November 13, 2021 10:28 AM

Bihar News: बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) ने अग्रणी होम्स रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पटना के महुआबाग में बनाये जा रहे आवासीय प्रोजेक्ट डैफोडिल्स सिटी के नौ ग्राहकों का करीब 82.13 लाख रुपया ब्याज के साथ 60 दिन के भीतर लौटाने का आदेश बिल्डर को दिया है.

इससे जुड़े नौ अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए रेरा की तीन सदस्यीय संयुक्त बेंच ने कहा कि प्रोजेक्ट निबंधित नहीं होने के बावजूद फ्लैट की बुकिंग करना अपराध है. बावजूद 2019 में भी इस प्रोजेक्ट में नयी बुकिंग की गयी. साथ ही आश्वासन के बावजूद वर्षों तक पैसा नहीं लौटाया गया. बेंच में रेरा चेयरमैन नवीन वर्मा, सदस्य आरबी सिन्हा व नूपुर बनर्जी शामिल रहीं.

प्रोजेक्ट बंद होने के बावजूद नहीं लौटाया पैसा

सुनवाई में ग्राहकों ने बताया कि उन्होंने समय-समय पर फ्लैट की निश्चित की गयी राशि बिल्डर को उपलब्ध करायी. वर्ष 2019 में कंपनी के एमडी आलोक कुमार और निदेशक राणा रणवीर सिंह ने उनको लिखित आश्वासन दिया कि प्रोजेक्ट शुरू नहीं होने पर पैसा सात महीने के भीतर लौटा दिया जायेगा. पैसा वापस नहीं होने पर रेरा की शरण लेनी पड़ी.

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अग्रणी ग्रुप के खिलाफ रेरा में 1319 आवेदन

अग्रणी ग्रुप के खिलाफ बिहार रेरा में 1319 आवेदन दिये गये हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है. यह रेरा में मिले कुल आवेदनों का करीब 80 फीसदी है. अग्रणी ग्रुप से जुड़े कई मामलों में रेरा ने अब तक कंपनी को 250 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ग्राहकों को ब्याज सहित वापस लौटाने का निर्देश दिया है.

Posted by: Radheshyam Kushwaha

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